पत्नी के परिवार द्वारा अलग किए गए नवविवाहित कपल: दिल्ली हाईकोर्ट ने कपल को फिर से मिलाया, पुलिस को उन्हें वापस दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 2:55 AM GMT

  • पत्नी के परिवार द्वारा अलग किए गए नवविवाहित कपल: दिल्ली हाईकोर्ट ने कपल को फिर से मिलाया, पुलिस को उन्हें वापस दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक महिला कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ समन्वय बिठाकर महिला (पत्नी) को यूपी से वापस दिल्ली ले जाएं और उसे उसके पति के घर तक पहुंचाएं।

    दरअसल, पति की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता द्वारा अलग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया है।

    न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान महिला ने अपने पति के साथ वैवाहिक घर में रहने और दिल्ली लौटने की स्पष्ट इच्छा जताई।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि,

    "पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए पीएस मिर्हेची के इंस्पेक्टर सीता राम सरोज को एक महिला कांस्टेबल अंजलि को पीएस आनंद पर्वत, दिल्ली कांस्टेबल संजय के साथ मिर्हेची से महिला (पत्नी) को दिल्ली वापस ले जाने का निर्देश दिया जाता है और कपल को फिर से मिलाने का निर्देश दिया जाता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि,

    "इंस्पेक्टर योगेंद्र, एसएचओ, पीएस आनंद पर्वत को वर्तमान आदेश को ई-मेल / व्हाट्सएप के माध्यम से इंस्पेक्टर सीता राम सरोज, पीएस: मिर्हेची, जिला एटा, उत्तर प्रदेश को भी संप्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।"

    बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पति ने अपनी पत्नी को पेश करने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी, जिसे अवैध रूप से दिल्ली लौटने से रोका गया था ताकि पत्नी को उसके पति के साथ रहने से रोका जा सके।

    याचिका में कहा गया कि नवविवाहित जोड़े को पत्नी के माता-पिता ने अलग कर दिया था जो उसे यूपी के एटा जिले में उसके पैतृक घर ले गए, जहां उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कस्टडी में रखा गया है।

    कोर्ट ने जोड़े को फिर से मिलाते हुए इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि महिला ने 10 जून 2021 को आर्य समाज मंदिर, रोहिणी में याचिकाकर्ता से अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके बाद नवविवाहित जोड़ा याचिकाकर्ता के परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगा।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "अंजलि पीएस: मिर्हेची के अधिकार क्षेत्र के गांव मिरहेची से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे सामने पेश हुई और अपने पति नितिन शर्मा के साथ फिर से जुड़ने के लिए दिल्ली लौटने और अपने वैवाहिक जीवन में उनके साथ दिल्ली में रहने की स्पष्ट मंशा और इच्छा व्यक्त की।"

    मामले को अब 3 अगस्त को अनुपालन के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक: नितिन शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी) दिल्ली एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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