NEET-UG: मेघालय हाईकोर्ट ने स्पैम फ़ोल्डर में ई-मेल आने के कारण काउंसलिंग से चूकने वाले उम्मीदवार को राहत दी

LiveLaw News Network

17 March 2022 8:28 AM GMT

  • NEET-UG: मेघालय हाईकोर्ट ने स्पैम फ़ोल्डर में ई-मेल आने के कारण काउंसलिंग से चूकने वाले उम्मीदवार को राहत दी

    मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब घटनाक्रम में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) उम्मीदवार को राहत दी, जो उसकी काउंसलिंग से चूक गई थी क्योंकि ई-काउंसलिंग आमंत्रण मेल उसके ई-मेल के स्पैम फ़ोल्डर में आया था।

    रिट याचिका की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू ने देखा,

    "प्रौद्योगिकी के इस युग में और COVID स्थिति में इस तरह की बहुत सी चूकें हुई हैं, खासकर जब यह ऐसे मामलों से संबंधित है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार शामिल है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता दूसरी काउंसलिंग के लिए मेरिट सूची के अनुसार था। नंबर 4 पर रखा गया था, और इस तरह एमबीबीएस कोर्स के लिए एक सीट का आश्वासन दिया गया था, क्या उसने निर्धारित समय के अनुसार काउंसलिंग में भाग लिया था, लेकिन हालांकि, उस स्थिति के कारण जिससे वह ई-काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाई। वह एमबीबीएस कोर्स करने के लिए एक सीट से वंचित होने के कारण जोखिम में है।"

    पूरा मामला

    याचिकाकर्ता नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस (एनईआईजीआरआईएचएमएस) में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन की इच्छुक है। एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, उसे दिनांक 01.03.2022 के नोटिस के माध्यम से सत्र 2021-2022 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरी ई-काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था।

    उसे यह भी बताया गया कि काउंसलिंग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगी, जो 07.03.2022 को 4 (चार) खाली सीटों को भरने के लिए आयोजित की जानी थी।

    तर्क

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लिंक विवरण प्रतिवादियों द्वारा सूचित किया गया था। वह उसके स्पैम मेल में आया था, और उसे पता नहीं चला कि उसे ई-काउंसलिंग के लिए लिंक प्राप्त हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर दिखाई दें। इसलिए, वह उक्त ई-काउंसलिंग आयोजित की गई तिथि और समय पर उपस्थित नहीं हो सकी।

    न्यायालय का अवलोकन

    न्यायालय ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में रिट याचिकाकर्ता को उक्त सीट के लिए उसकी उम्मीदवारी को कोई नहीं रोक सकता है। वर्तमान मामला विशिष्ट रूप से स्थित होने के कारण एक अलग स्तर पर विचार करने योग्य है।

    न्यायालय ने तदनुसार प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को फिजिकल माध्यम से या अन्यथा 1(एक) सप्ताह के भीतर पूर्व सूचना देकर परामर्श की सुविधा प्रदान करें।

    प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की योग्यता को ध्यान में रखने और चौथी सीट के लिए चयन की प्रक्रिया को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया गया कि सत्र पहले ही शुरू हो चुका है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार को उक्त सीट आवंटित करने के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

    केस का शीर्षक: मिस बिसाखा जियोंका बनाम उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान एंड अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) 2022 का नंबर 79

    निर्णय दिनांक: 15 मार्च 2022

    कोरम: न्यायमूर्ति एच. एस. थांगखीव

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: सीनियर एडवोकेट एच एल शांगरेइसो, एडवोकेट पी विश्वकर्मा

    प्रतिवादी के लिए वकील: डॉ. एन. मोजिका, सीनियर एडवोकेट, एस. रुमथाओ, एडवोकेट

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 8

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