ओटीटी पर अश्लील भाषा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर, कोर्ट ने कहा- कंटेंट को रेगुलेट करने की आवश्यकता
Brij Nandan
10 March 2023 11:46 AM IST
ओटीटी यानी ओवर द टॉप। इसमें दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी में अश्लील भाषा के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है।
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यक्ता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील भाषा के इस्तेमाल को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स कम उम्र के बच्चों के लिए भी खुले हैं।
हाईकोर्ट ने TVF की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभद्र भाषा के रूप में अश्लीलता का इस्तेमाल महिलाओं को कमतर दिखाता है, इसलिए वे खुद को पीड़ित महसूस कर सकती हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट को चैंबर में ईयरफोन लगाकर एपिसोड देखना पड़ा, क्योंकि इसे भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नहीं सुना जा सकता था।
हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दिल्ली पुलिस को TVF के निर्देशक सिमरप्रीत सिंह और एक्ट्रेस अपूर्वा अरोड़ा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही IT एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा गया था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, एक विशेष सीमा पार करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्लील भाषा के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए वास्तविक खतरा हो सकता है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,
‘‘इस कोर्ट की राय है कि सार्वजनिक तौर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अभद्र भाषा को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि ऐसे मंच कम उम्र के बच्चों के लिए खुले हैं।“