'एनडीपीएस आरोपी 2 साल से अधिक समय से हिरासत में, आठ गवाहों में से केवल तीन का ही परीक्षण किया गया': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी

Brij Nandan

4 Jun 2022 7:35 AM GMT

  • एनडीपीएस आरोपी 2 साल से अधिक समय से हिरासत में, आठ गवाहों में से केवल तीन का ही परीक्षण किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत कथित अपराधों के सिलसिले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी को जमानत दे दी है।

    जस्टिस अलका सरीन ने कहा,

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 02 साल, 09 महीने और 14 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में है और मुकदमे में समय लगने की संभावना है, याचिकाकर्ता को अब और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

    पीठ सीआरपीसी की धारा 439 के तहत एक याचिका पर विचार कर रही थी। आरोपी-याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (निर्मित दवाओं और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन), 61 (अवैध दवाओं या पदार्थों को छुपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है और वह पहली बार अपराधी है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों में से केवल तीन का परीक्षण किया गया है।

    याचिकाकर्ता के घर से उसके द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसरण में कथित तौर पर हेरोइन की बरामदगी के परिणामस्वरूप मामला सामने आया। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, बरामद पाउडर में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पाया गया था।

    अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को संबंधित इलाका मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड/जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।

    हालांकि, यह कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता किसी भी तरह से जमानत की रियायत का दुरुपयोग करता पाया जाता है, तो अभियोजन हमेशा जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

    केस टाइटल : मलूक सिंह बनाम पंजाब राज्य

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