एनसीआर प्रदूषण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईंट भट्टों को बंद करने में विफल रहने पर यूपी के दो जिलों के डीएम को अवमानना नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

13 Dec 2021 10:53 AM IST

  • एनसीआर प्रदूषण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईंट भट्टों को बंद करने में विफल रहने पर यूपी के दो जिलों के डीएम को अवमानना नोटिस जारी किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दो जिलों गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों के खिलाफ एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी ईंट भट्टों को बंद करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के संबंध में अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

    न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के सुहास लालिनकेरे यतिराज को उनके संबंधित जिलों में सभी ईंट भट्टों को बंद करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया।

    न्यायालय याचिकाकर्ता सोहनवीर की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 2014 में एक जनहित याचिका में अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश ईंट भट्टे (स्थापना के लिए स्थल मानदंड) नियम, 2012 के उल्लंघन में ईंट भट्टों को चलाने से संबंधित एक सामान्य आदेश दिया था।

    यह तर्क दिया गया कि उसके बाद अक्टूबर, 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक और परिपत्र जारी किया गया। इसके तहत यह निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी ईंट भट्टे बंद रहेंगे।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में कुछ ईंट भट्टों के संचालन के बारे में अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया। उक्त ईंट भट्टे अभी भी चल रहे हैं।

    इसे देखते हुए अब प्रतिवादी/डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय और आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही (पारित) मई 2014 में) 2014 की जनहित याचिका संख्या 20773 में क्यों न शुरू की जाए।

    मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने की, जिनकी सहायता अधिवक्ता अभिनव गौर और विभु राय ने की।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story