बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता हसन मुशरिफ़ को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर दो सप्ताह का संरक्षण दिया

Shahadat

14 March 2023 3:23 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता हसन मुशरिफ़ को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर दो सप्ताह का संरक्षण दिया

    बॉम्बे ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही चीनी मिल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता हसन मुशरिफ़ को दो सप्ताह के लिए संरक्षण दिया।

    जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने गुणों के आधार पर सभी दलीलों को खुला रखा और मामले को खारिज करने की मुशरिफ़ की याचिका पर सुनवाई को चार सप्ताह बाद स्थगित कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    ''याचिका दायर की है। कोई कठोर कार्रवाई की मांग नहीं की गई... याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हम दो सप्ताह तक उनकी राहत देते हैं... हम याचिका के गुण-दोष पर नहीं गए और सभी दलीलों को खुला रखा गया है।"

    इससे पहले अदालत ने मुशरिफ़ को उनके खिलाफ अन्य मुशरीफ़ में राहत दी थी और बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया था।

    मुशरीफ़ की ओर से सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने विधेय अपराध में कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद मुशरिफ़ के परिसरों की तलाशी ली गई।

    जब कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी मुशरिफ़ को गिरफ्तार करना चाहता है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर मुशरिफ़ सुरक्षा चाहते हैं तो वह अग्रिम जमानत के लिए फाइल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यवाही रद्द करने की आड़ में वह गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं मांग सकते।

    पोंडा ने तर्क दिया कि ईडी की जांच स्वतंत्र नहीं है। यह अनुसूचित अपराध पर निर्भर है। ईडी की दुर्भावना पहले से ही हाईकोर्ट की न्यायिक जांच के अधीन है और उसी एफआईआर की जांच की जा रही है, यह उचित है कि उन्हें राहत दी जाए।

    एडवोकेट नीलेश ओझा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और जस्टिस डेरे द्वारा बिना आवेदन दायर किए मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताई। हालांकि, अदालत ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    "हम आपको अनुमति नहीं देंगे। हम खुद को किसी से भयभीत नहीं होने देंगे।"

    मामला

    याचिका के अनुसार, ईडी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत निजी शिकायत की जांच कर रहा है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पुणे ने सर सेनापति संतजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के खिलाफ विशेष अदालत में दायर किया। दो मई 2022 को अदालत ने उनके तीन बेटों के खिलाफ मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी।

    याचिका में कहा गया कि ईडी ने तीन अलग-अलग मौकों पर मुशरिफ़ के ठिकानों पर छापेमारी की है।

    हाईकोर्ट ने 10 मार्च को कोल्हापुर में मुरगुड पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत दर्ज एफआईआर में मुशरिफ़ को दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने का आदेश पारित किया।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि भाजपा नेता किरीट सोमैया के राजनीतिक एजेंडे के लिए जानबूझकर मुशरिफ़ को प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, ईडी ने कुछ महीनों के अंतराल में अलग-अलग छापेमारी के बावजूद उसके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया।

    याचिका के मुताबिक, मुशरिफ़ ने कंपनी की स्थापना के बाद से इसमें कोई पद नहीं संभाला।

    याचिका में आरोप लगाया गया,

    "याचिकाकर्ता पर प्रतिशोध लेने के लिए और "अनुसूचित अपराध" बनाने के उद्देश्य से कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया, जिससे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच में याचिकाकर्ता को उलझाया जा सके।"

    मुशरिफ़ ने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और ईसीआईआर के संबंध में उनके खिलाफ जारी 11 मार्च के सम्मन रद्द करने की प्रार्थना की।

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