एनसीडीआरसी ने पॉर्श को कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गलत जानकारी देने पर ग्राहक को ब्याज सहित 10 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

26 April 2023 11:13 AM IST

  • एनसीडीआरसी ने पॉर्श को कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गलत जानकारी देने पर ग्राहक को ब्याज सहित 10 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पोर्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके गुड़गांव सेंटर को मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गलत जानकारी देने पर ग्राहक को 2014 में कार की खरीद की तारीख से 9% साधारण ब्याज के साथ 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    जस्टिस राम सूरत राम मौर्य (पीठासीन सदस्य) और डॉ इंद्रजीत सिंह की पीठ ने कहा कि ओपी -2 (पोर्श सेंटर, गुड़गांव, भारत) का कृत्य निर्माण के 2013 वर्ष की कार को 2014 के निर्माण के वर्ष के रूप में बेचने में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।"

    आयोग पोर्श इंडिया और पोर्श सेंटर, गुड़गांव के खिलाफ प्रवीण कुमार मित्तल की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पार्टियों ने कार के निर्माण वर्ष को गलत तरीके से पेश करने के बाद उन्हें 80 लाख रुपये में कार बेची थी।

    शिकायतकर्ता ने आयोग से पार्टियों को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे या तो एक नई कार दें या उस को कार खरीदने में किए गए अन्य खर्च के अलावा 80 लाख रुपये की वापस करें। कंपनी द्वारा झूठे निर्माण वर्ष की गलत व्याख्या के कारण मानसिक पीड़ा के लिए हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएं।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2014 में उसने पोर्शे सेंटर, गुड़गांव (ओपी-2) से 80.00 लाख रुपये में पोर्श केन डीजल कार खरीदी थी।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि कार के मॉडल को अंतिम रूप देने के दौरान, उसे कंपनी के एजेंटों द्वारा बताया गया कि कार का निर्माण वर्ष 2014 है।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, 2016 में जब उसने कार बेचने का फैसला किया तो पता चला कि कार का निर्माण वर्ष 2013 है न कि 2014।

    यह आरोप लगाया गया कि पार्टियों ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी के इरादे से कार से संबंधित सभी दस्तावेजों को निर्माण के गलत वर्ष का उल्लेख करके गढ़ा है।

    शिकायतकर्ता ने आगे तर्क दिया कि यह सत्यापित करने के लिए कि क्या शिकायतकर्ता को दिए गए दस्तावेज प्रामाणिक हैं, उसने 2017 में, राज्य परिवहन वाहन विवरण आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कीं और शिकायतकर्ता की कार से संबंधित इन दस्तावेजों में निर्माण वर्ष 2014 दिखाया गया।

    शिकायतकर्ता ने आगे तर्क दिया कि कार फरवरी 2014 के महीने में खरीदी गई थी।

    हालांकि, केंद्र ने कार के पंजीकरण के लिए आरटीओ को गलत जानकारी दी और शिकायतकर्ता को वर्ष 2013 में निर्मित कार को वर्ष 2014 में निर्मित कार की कीमत पर बेचकर धोखा दिया, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया।

    पोर्श, गुड़गांव ने कहा कि उनके अधिकारियों ने सूचित किया था कि कार 2013 के निर्माण वर्ष की है, जिसके लिए शिकायतकर्ता सहमत हो गया और उसके बाद उसे 80 लाख रुपये में खरीदा।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कार 2013 में निर्मित हुई थी, इसलिए कंपनी ने 11.90 लाख रुपये की छूट भी दी थी।

    पोर्श, गुड़गांव ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने शिकायतकर्ता से कार को उनके द्वारा पंजीकृत कराने के लिए कहा था, लेकिन शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से कहा कि उसके आरटीओ में कुछ संपर्क हैं और वह कार को निर्माण वर्ष 2014 में पंजीकृत करवाएगा।

    आरोप सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज पेश किए गए।

    आयोग ने नोट किया कि पार्टियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में निर्माण के विभिन्न वर्षों और अलग-अलग अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को संदर्भित किया गया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सेटों में से एक गढ़ा गया था।

    चूंकि शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त किया था, इसलिए आयोग ने इसे प्रामाणिक माना और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सेट को खारिज कर दिया।

    आयोग ने कहा कि पोर्श, गुड़गांव के निर्माण के 2013 वर्ष की कार को 2014 के निर्माण के वर्ष के रूप में बेचने का कार्य सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है जो शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

    हालांकि, यह नोट किया गया कि, "यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता खरीद के बाद से कार का उपयोग कर रहा है, उसी तरह की एक नई कार प्रदान करने या 80.00 लाख रुपये और अन्य लागतों की वापसी के लिए उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वह ओपी-2 की ओर से सेवा में कमी/अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण मुआवजे का हकदार है।"

    आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि पोर्शे, गुड़गांव द्वारा दस्तावेज तैयार करने के मामले की पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

    उपरोक्त के आलोक में आयोग ने आदेश दिया कि पोर्श इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत और गुड़गांव सेंटर संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 9% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

    केस टाइटल: प्रवीण कुमार मित्तल बनाम पोर्श इंडिया लिमिटेड व अन्य।

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