एनसीबी ने आर्यन खान मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी

LiveLaw News Network

29 March 2022 6:08 AM GMT

  • एनसीबी ने आर्यन खान मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी

    कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए विशेष अदालत से 90 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा है। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी आरोपी हैं।

    नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एसआईटी के पास आरोपी के हिरासत में होने पर अपनी जांच पूरी करने के लिए 180 दिन का समय है।

    हालांकि, अधिनियम की धारा 36 ए (4) के तहत विशेष अदालत विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर आरोपी की नजरबंदी को एक साल तक बढ़ा सकती है। इसमें जांच की प्रगति और 180 दिनों से अधिक की नजरबंदी के विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया है।

    वर्तमान मामले में 20 आरोपियों में से दो कथित पेडलर अभी भी हिरासत में हैं और एनसीबी की जांच पूरी करने का समय दो अप्रैल, 2022 को समाप्त हो रहा है। तदनुसार, विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना द्वारा ऐसा आवेदन दायर किया गया है।

    तीन अक्टूबर, 2021 को एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित ड्रग बस्ट के बाद गिरफ्तार किया, जहां कॉर्डेलिया क्रूज शिप डॉक किया गया था। जबकि खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को कथित तौर पर 6 ग्राम चरस के कब्जे में पाया गया था। वहीं मुनमुन धमेचा से पांच ग्राम हशीश कथित तौर पर बरामद किया गया।

    उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    इसके बाद शिप पर अन्य मेहमानों के साथ-साथ कथित ड्रग पेडलर्स को मामले में गिरफ्तार किया गया।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2021 को खान और अन्य दो को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले मामले के एक पंच गवाह प्रभाकर सेल ने केपी गोसावी (एनसीबी छापे में एक निजी व्यक्ति, जिसकी आर्यन खान के साथ तस्वीर वायरल हो गई थी) ने जांच अधिकारी और तत्कालीन एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और अन्य, एक नोटरीकृत हलफनामे में जबरन वसूली और भुगतान के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए।

    इन आरोपों के परिणामस्वरूप अब दिल्ली में एनसीबी की एक विशेष जांच टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

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