बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया

LiveLaw News Network

7 Nov 2021 7:33 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए ए हर्जाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

    ध्यानदेव वानखेड़े (72) ने अदालत से एक घोषणा की मांग की है कि मलिक की टिप्पणी, जो प्रेस विज्ञप्ति या साक्षात्कार या सोशल मीडिया, उनके ट्विटर अकाउंट तक सीमित नहीं है, वह "प्रकृति में अपमानजनक और मानहानिकारक" हैं।

    वानखेड़े ने मलिक, उनकी पार्टी के सदस्यों और मलिक के निर्देशों के तहत काम करने वाले अन्य सभी लोगों को उनके और वानखेड़े के परिवार के सदस्यों के बारे में किसी भी तरह की मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित करने, लिखने या मीडिया में बोलने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंधित लगाने की मांग की है।

    उन्होंने आगे अपने और अपने परिवार के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित लेखों, ट्वीट्स, साक्षात्कारों को हटाने और उन्हें "किसी भी मीडिया में प्रकाशित, लिखने और बोलने से रोकने" के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है।

    जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस सुरेंद्र तावड़े की अवकाश पीठ के समक्ष वानखेड़े के वकीलों ने शुक्रवार को मामले का उल्लेख किया। पीठ ने अब मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।

    न्यायमूर्ति कथावाला ने आदेश में कहा,

    "उपरोक्त मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जाती है। 8 नवंबर, 2021 को लिस्ट करें।"

    सुनवाई के दौरान वानखेड़े के वकीलों ने दलील दी कि मलिक पूरे परिवार को धोखेबाज बता रहे हैं, उनकी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वे हिंदू नहीं हैं।

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