देशव्यापी लॉकडाउन : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अन्य अधीनस्थ अदालतों के सभी अंतरिम आदेशों को 10 मई तक आगे बढ़ाया
LiveLaw News Network
25 April 2020 9:00 AM IST
देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अपने अधीनस्थ सभी अदालतों के अंतरिम आदेशों को 10 मई तक कि लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया।
यह भी कहा गया कि बेदख़ली, क़ब्ज़ा हटाने या ढहाने तथा अग्रिम ज़मानत के सभी आदेशों को 15 मई तक के लिए बढ़ाया जाता है। यह आदेश स्वतः संज्ञान लिए हुए मामले से संबंधित है ताकि अदालत के दरवाज़े तक नहीं पहुंच पाने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े।
आदेश में कहा गया है कि अगर किसी विशेष अवधि तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी गई है और अगर इसकी अवधि 3 मई 2020 को या इससे पहले ख़त्म हो रही है तो उसे 15 मई 2020 तक बढ़ाया जाता है। यह भी कहा गया कि जो अंतरिम आदेश सीमित अवधि के लिए नहीं हैं और जो अग्रिम आदेश तक लागू हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा।
इससे पहले हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों को 26 अप्रैल 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था पर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के कारण ने इस आदेश को संशोधित किया है।
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