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लॉकडाउन : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में अगले आदेश तक कार्य बंद करने की घोषणा की

LiveLaw News Network
25 March 2020 2:27 PM GMT
लॉकडाउन : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में अगले आदेश तक कार्य बंद करने की घोषणा की
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मंगलवार की आधी रात से केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए नेशनल लॉकडाउन के कारण, देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट की तरह, इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी अगले आदेश तक बंद रखने का प्रस्ताव पास किया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के अनुसार, प्रशासनिक समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और सभी अधीनस्थ अदालतों में सभी अदालती काम अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमोदन से एक निर्दिष्ट डिवीजन बेंच / एकल न्यायाधीश तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए होंगे।

लखनऊ बेंच के लिए तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए आवश्यक अनुमोदन वरिष्ठ न्यायाधीश, लखनऊ से लेना होगा।

सर्कुलर के अनुसार,

"जैसा कि प्रशासनिक समिति (टेलीफोनिक रूप से) द्वारा, पहले जारी की गई सभी प्रशासनिक अधिसूचनाओं, परिपत्र इत्यादि के अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायालय का काम तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित रहेगा। हालांकि, आसन्न आकस्मिक और जरूरी मामले मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति के साथ नामित डिवीजन बेंच / एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जाएंगे।

लखनऊ बेंच के लिए, तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए आवश्यक अनुमोदन माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश, लखनऊ से प्राप्त किया जाएगा।

सभी न्यायालय इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र और सभी वाणिज्यिक न्यायालयों के अधीनस्थ राज्य भर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरणों के अधीनस्थ न्यायालय अगले आदेश तक भी बंद रहेंगे।

गिरफ्तार व्यक्ति की रिमांड और ज़मानत के मामले छुट्टी के दिनों की तरह सुने जाएंगे। "

कोरोना वायरस न फैले इसके एहतियात के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सामाजिक रोकथाम को लागू करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 मार्च से बंद है।

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