उदयपुर मर्डर : एनआईए ने दो आरोपियों के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया
LiveLaw News Network
29 Jun 2022 5:59 PM GMT
भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजस्थान के उदयपुर में 28.06.2022 को श्री कन्हैया लाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रचने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला फिर से दर्ज किया है।
आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत फिर से दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है,
"एनआईए ने 29/06/2022 को राजस्थान के उदयपुर में 28.06.2022 को श्री कन्हैया लाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रचने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और धारा 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत एक मामला आरसी -27/2022 / एनआईए / डीएलआई को फिर से दर्ज किया है।"
मामला शुरू में 29.06.2022 को राजस्थान के उदयपुर के धनमंडी पुलिस स्टेशन में मृतक श्री कन्हैया लाल तेली की 28.06.2022 की दो आरोपियों द्वारा हत्या के संबंध में दर्ज किया गया था।
एनआईए ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया कि आरोपी व्यक्तियों ने देश भर में दहशत फैलाने और आतंक फैलाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी का दावा करते हुए सोशल मीडिया में आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी प्रसारित किया था। अब, एनआईए ने आज फिर से मामला दर्ज किया है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया है कि मामला दर्ज होने के बाद एनआईए की टीमें पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी हैं और मामले की त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।