राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956- 'भूमि अधिग्रहण के लिए देय मुआवजे के विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Brij Nandan
13 Jun 2022 5:54 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की प्रकृति और उसके बाजार मूल्य के मूल्यांकन के संबंध में एक विवाद में अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की योजना के अनुसार, किसी भी विवाद के मामले में राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ द्वारा किया जाना है।
बेंच ने शुरुआत में अवलोकन किया,
"राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो आवेदन पर, केंद्र सरकार को मामले को मध्यस्थ को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है।"
अधिनियम की धारा 3जी (मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण) में प्रावधान है कि यदि एसीआर के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा आवेदन पर राशि का निर्धारण किया जाएगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होंगे।
वर्तमान मामले में, NHAI ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित एक शुद्धिपत्र अवार्ड को रद्द करने की मांग की थी। सक्षम प्राधिकारी ने अधिनिर्णय को इस हद तक संशोधित किया कि भूमि के कुछ हिस्से, जिसे पहले कृषि भूमि के रूप में मूल्यांकित किया गया था, अब आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के रूप में मूल्यांकन किया गया था।
अदालत ने देखा,
"आखिरकार, पक्षकारों के बीच विवाद भूमि की प्रकृति के साथ-साथ उसके बाजार मूल्य के सही आकलन के संबंध में है। चूंकि ऐसा मामला मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आता है जो वैधानिक मध्यस्थ है, इसलिए याचिकाकर्ता को मध्यस्थ के समक्ष उपाय के लिए इसे रद्द करना उचित माना जाता है।"
इसमें कहा गया है कि NHAI अधिनियम के तहत मध्यस्थ को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 या उचित मुआवजे का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत नियुक्त एक संदर्भ न्यायालय के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं।
वर्तमान मामले में, अदालत ने पाया कि पक्षकारों के बीच विवाद भूमि की प्रकृति के साथ-साथ उसके बाजार मूल्य के सही आकलन के संबंध में है जो मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को मध्यस्थ के समक्ष उपचार के लिए आरोपित करना उचित है।
तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया गया।
केस टाइटल: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम सक्षम प्राधिकारी, भूमि अधिग्रहण-सह-जिला राजस्व अधिकारी, लुधियाना एंड अन्य संबंधित मामले
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: