नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और तीन अन्य रियल्टर्स पर पर्यावरणीय गिरावट के लिए 50 करोड़ का मुआवजा देने को कहा

Shahadat

8 May 2023 1:48 PM IST

  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और तीन अन्य रियल्टर्स पर पर्यावरणीय गिरावट के लिए 50 करोड़ का मुआवजा देने को कहा

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद, प्रतीक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एपेक्स हाइट्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स गौर एंड संस इंडिया प्रा. लिमिटेड ग्रीन बेल्ट की अपर्याप्तता, सीवेज उपचार की अनुपस्थिति और धूल प्रदूषण को रोकने में विफलता के लिए पर 50 करोड़ का मुआवजा देने को कहा।

    जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिसि सुधीर अग्रवाल, डॉ ए सेंथिल वेल की खंडपीठ ने कहा,

    "इस प्रकार, बहाली की कुल अनुमानित लागत CPCB, राज्य PCB और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा PPs सहित संबंधित हितधारकों के सहयोग से तैयार की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार पर्यावरण की बहाली के लिए उपयोग किए जाने के लिए राज्य PCB के पास 50 करोड़ रुपये जमा किए जाने चाहिए।

    कोर्ट उपरोक्त परियोजना प्रस्तावकों (पीपी) के खिलाफ आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जो गाजियाबाद, यूपी में निर्माण परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं।

    यह आरोप लगाया गया कि वृक्षारोपण और सीवेज उपचार संयंत्रों की अपर्याप्तता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान हो रहा है।

    ट्रिब्यूनल ने राज्य पीसीबी और जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की एक संयुक्त समिति से मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

    रिपोर्ट में पाया गया कि पर्यावरण नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है।

    ट्रिब्यूनल ने कहा,

    "प्रतिद्वंद्वी संस्करणों और संयुक्त समिति की रिपोर्टों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि ऐसे उल्लंघन हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है और प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों पर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है और पर्यावरण की बहाली के लिए मुआवजे की राशि का विधिवत उपयोग करने की आवश्यकता है।"

    ट्रिब्यूनल ने कहा कि यूपीएवीपी ने 1844 ईडब्ल्यूएस घरों का निर्माण और बिक्री की है - 1376 घर कांशीराम योजना के तहत हैं और 1292 घर गंगा, यमुना और हिंडन अपार्टमेंट योजना में हैं।

    खंडपीठ ने कहा,

    “उक्त योजनाओं में से किसी में कैप्टिव एसटीपी नहीं हैं और सीवेज को ट्रंक सीवर लाइन द्वारा ले जाया जा रहा है और खुले क्षेत्रों में निपटाया जा रहा है। यूपीएवीपी द्वारा बिछाई गई सीवर लाइन टर्मिनल एसटीपी से जुड़ी नहीं है जो अभी भी निर्माणाधीन है। इसके परिणामस्वरूप जल-जमाव हो रहा है।”

    यह जोड़ा गया,

    "परियोजना को नगर निगम को सौंपने से पहले इसके लिए आवश्यक सीवेज उपचार सुविधा स्थापित करना अनिवार्य है..."

    ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि पीपीसीबी सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से सीपीसीबी, राज्य पीसीबी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विकसित की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार मुआवजे का उपयोग पर्यावरण बहाली के लिए किया जाए।

    यह कहते हुए कि संयुक्त समिति एसटीपी की कार्यक्षमता की तारीख और कब्जे की तारीख और हरित पट्टी के संबंध में डिफ़ॉल्ट की अवधि के बारे में और तथ्यों की पुष्टि करेगी, ट्रिब्यूनल ने मामले को आगे के विचार के लिए 10 अगस्त तक के लिए पोस्ट कर दिया।

    केस टाइटल: संजीव कुमार बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य

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