TCS नासिक केस: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत से इनकार

Amir Ahmad

22 April 2026 5:58 PM IST

  • TCS नासिक केस: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत से इनकार

    नासिक सेशन कोर्ट ने TCS BPO प्रकरण में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में नामित आरोपी दानिश एजाज शेख को अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

    एडिशनल सेशन जज वी.वी. कठारे ने अपने आदेश में कहा कि FIR के अनुसार आरोपी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    “रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से ऐसे कृत्य किए जिनसे शिकायतकर्ता की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचे।”

    अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में आरोपों को अलग-थलग नहीं देखा जा सकता और इनका समाज पर व्यापक असर पड़ सकता है।

    मामले में शिकायतकर्ता कृष्णा माने ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके सहयोगी उसके हिंदू होने के कारण उसकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाते थे और उसे अपमानित करते थे। आरोप है कि उसे कुरान पढ़ने और मांसाहार करने के लिए मजबूर किया गया साथ ही प्रताड़ित करने के लिए उसके खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट भी भेजी जाती थीं।

    FIR के अनुसार आरोपियों ने महिला कर्मचारियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और कार्यस्थल पर उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी।

    अदालत ने कहा कि मामला अभी शुरुआती जांच के चरण में है और इस समय आरोपी को राहत देने से जांच प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।

    गौरतलब है कि इस प्रकरण में यौन उत्पीड़न और कथित जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अन्य मामले में भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी HR प्रमुख अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई।

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