प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानून निरस्त करेगी

LiveLaw News Network

19 Nov 2021 4:03 AM GMT

  • प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानून निरस्त करेगी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कदम उठाएगी।

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,

    "हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हम आगामी संसद सत्र में कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।"

    प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक जयंती के दिन राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में कहा,

    "हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हम आगामी संसद सत्र में कानून को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे।"

    प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि किसानों के लाभ के लिए कानून बनाए गए, लेकिन सरकार उन्हें मना नहीं सकी और एक वर्ग कानूनों का विरोध कर रहा था।

    प्रधानमंत्री ने कहा,

    "हमने किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की। हम कानूनों को संशोधित करने, उन्हें निलंबित करने के लिए भी तैयार थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। हम अपने किसानों को समझा नहीं सके। यह समय नहीं है किसी को भी दोष दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। हम कृषि कानूनों को निरस्त कर रहे हैं।"

    तीन विवादास्पद कृषि कानून-किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; (2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020; और (3)सितंबर 2020 में संसद द्वारा अधिनियमित मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते का कई किसान संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। देश भर में कई किसान समूह इन कानूनों के पारित होने के बाद से एक साल से अधिक समय से व्यापक विरोध और आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें खत्म कर दिया जाए।

    सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में केंद्र और विरोध करने वाले समूहों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अगले आदेश तक इन कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी वार्ता करने के लिए एक समिति का गठन किया था। हालांकि, किसान संघों के नेताओं ने समिति का बहिष्कार किया।

    किसानों द्वारा उठाई गई मुख्य शिकायत यह है कि कानूनों के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा संचालित कृषि उपज विपणन समितियों को समाप्त कर दिया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को बाधित करेगा। विरोध कर रहे किसानों को डर है कि ये कानून कॉरपोरेट शोषण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और इसे लागू करने में संसद की क्षमता पर भी सवाल उठाया गया है।

    हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई लखमीपुर खीरी हिंसा की घटना तब हुई जब केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में वाहनों ने कथित तौर पर किसानों के एक समूह में टक्कर मार दी, जो कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे थे। .

    अक्टूबर 2021 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, साल भर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 600 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया था और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और लाल किला क्षेत्र में हिंसक घटनाएं हुईं।

    Next Story