एमवी अधिनियम के तहत समय बाधित अपील में देरी के लिए माफी आवेदन पर निर्णय लिए बिना अवॉर्ड पर रोक नहीं लगाई जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Sharafat
9 July 2023 8:54 PM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत एक समय-बाधित अपील में अवॉर्ड के निष्पादन पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि एमवी अधिनियम की धारा 173 और आदेश 41 नियम 3ए (3) सीपीसी के दूसरे परंतुक के तहत देरी के लिए माफी मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
अदालत ने कहा,
"हमारा विचार है कि एक समय-बाधित अपील में जब तक देरी की माफ़ी के मामले पर विचार नहीं किया जाता और देरी की माफ़ी के लिए आवेदक के पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक सफल वादी/प्रतिवादी का मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो जाता है। चुनौती के तहत निर्णय/निर्णय के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है या केवल एक सीमित सीमा तक डिक्री के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता।''
जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस डॉ. न्यायमूर्ति के. मनमाधा राव की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उस आवेदन को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें एक अपील के लंबित रहने के दौरान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्वी गोदावरी के एक अवॉर्ड पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा,
"जैसा कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस तरह के किसी भी अंतरिम आदेश के अनुदान से इस स्तर पर इनकार करना, ,ट्रिब्यूनल के समक्ष अवॉर्ड के निष्पादन के लिए दावेदारों के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना होगा। दावेदारों ने अवॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है, अपील के लिए परिसीमा अवधि की समाप्ति पर अवॉर्ड को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे देरी के लिए माफी तक मामले पर विचार करने के लिए लंबित राशि के 50% तक सीमित करके हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।'
पीठ ने कहा कि शरणम्मा बनाम उत्तर पूर्व कर्नाटक आरटीसी में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब हाईकोर्ट के समक्ष एमवी एक्ट की धारा 173 के तहत अपील दायर की जाती है तो हाईकोर्ट के समक्ष अपील पर लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे मामलों पर भी लागू होते हैं।
अदालत ने कहा,
"उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि एमवी अधिनियम की धारा 173 के तहत हाईकोर्ट में अपील करने के लिए एमवी अधिनियम या एपीएमवी नियम 1989 के तहत एक अलग प्रक्रिया प्रदान किए जाने के अभाव में और आदेश 41 सीपीसी की प्रयोज्यता को भी बाहर नहीं रखा गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, सामान्य नियम जो हईकोर्ट के समक्ष अपील पर लागू होते हैं, वे लागू होंगे।"
अदालत ने कहा कि आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी के तहत एक समय बाधित अपील में जब तक देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती और नियम 11 के तहत सुनवाई के बाद अदालत अपील को खारिज नहीं करती है, बल्कि उस पर सुनवाई करने का फैसला करती है, निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है। डिक्री नहीं दी जा सकती।
बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नरेश बायरापानेनी ने पहले तर्क दिया था कि आंध्र प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 473 में कहा गया है कि सीपीसी के केवल कुछ प्रावधान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं और उन्होंने संतोष जताया कि सीपीसी के प्रावधान, विशेष रूप से आदेश 41, नियम 473 में जगह न पाने के कारण, एमवी अधिनियम के तहत दायर अपील पर लागू नहीं होगा।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि एपीएमवी नियमों का नियम 473 केवल उन कार्यवाही को नियंत्रित करता है जो दावा न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की जाती हैं, न कि हाईकोर्ट के समक्ष।
पीठ ने कहा,
"एपीएमवी नियम 1989 के नियम 473 के आधार पर अपीलकर्ता के वकील की यह दलील यह गलत धारणा है कि चूंकि सीपीसी आदेश 41 का एपीएमवी नियम 1989 के नियम 473 में उल्लेख नहीं है, इसलिए यह एमवी अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील पर लागू नहीं होगा।''
अपीलकर्ता के वकील ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विशाखापत्तनम बनाम श्रीकाकुलपु अय्याबाबू पर भी भरोसा जताया था, जिसमें यह माना गया था कि यहां तक कि एक अनगिनत चरण में भी अदालत सशर्त या बिना शर्त रोक देने के विवेक का प्रयोग कर सकती है, जैसा भी मामला हो।
अदालत ने कहा कि ट्यूब टूल्स और हार्डवर्ड मार्ट, विशाखापत्तनम और तनुकु वीरा वेंकट सत्यनारायण सरमा में समन्वय पीठों के पिछले फैसले - जिसमें यह माना गया था कि आदेश 41 नियम 3 ए (3) एक अनिवार्य प्रावधान है, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विशाखापत्तनम मामले में विचार करने से रह गया ।
अदालत ने कहा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विशाखापत्तनम कोई कानून नहीं बनाता है और किसी भी स्थिति में सही कानून नहीं है। अदालत ने कहा, ''यह अब खत्म हो चुका है।''
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि विलंब माफी मामले पर अंतिम निर्णय होने के बाद अपीलकर्ता नया आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
केस टाइटल : मैसर्स. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उंदामातला वरलक्ष्मी और 6 अन्य
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