MV Act | मुआवज़े का बंटवारा व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित नहीं, मृतक पर निर्भरता पर विचार सर्वोपरि: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Shahadat

7 Dec 2023 7:33 AM GMT

  • MV Act | मुआवज़े का बंटवारा व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित नहीं, मृतक पर निर्भरता पर विचार सर्वोपरि: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि दावा याचिका में मुआवजे पर निर्णय लेते समय अदालत को व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे दावेदारों की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए विभाजित करने की आवश्यकता है।

    जस्टिस एम.ए. चौधरी ने स्पष्ट किया कि केवल यदि किसी दावेदार की उसके हिस्से का मुआवजा दिए जाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसे विरासत के लागू कानूनों के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच जारी किया जा सकता।

    मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 173 के तहत दायर दो संबंधित अपीलों पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

    ये अपीलें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, श्रीनगर द्वारा पारित सामान्य फैसले के विरुद्ध दायरी की गईं, जिसमें यातायात दुर्घटना से जुड़े मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (केएएस) के अधिकारी शब्बीर अहमद वानी और उनके पिता गुलाम हसन वानी की मौत हो गई थी।

    इस घटना के कारण शब्बीर की पत्नी, उसकी मां और अन्य भाई-बहनों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के समक्ष दावा याचिकाएं दायर की गईं। ट्रिब्यूनल ने बाद में अवार्ड पारित किया, जिसके तहत उसने विशिष्ट दावेदारों को 57,05,650/- रुपये का मुआवजा दिया, जबकि अन्य को इससे इनकार कर दिया।

    जबकि शब्बीर की विधवा को 50% मुआवज़ा मिला, शेष 50% मां और तीन भाई-बहनों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया।

    फैसले से व्यथित अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि दो दावेदारों को उनके रोजगार की स्थिति और उम्र के आधार पर गलत तरीके से मुआवजे से वंचित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि शब्बीर की विधवा को लागू व्यक्तिगत कानून के विपरीत, मुआवजे का अत्यधिक हिस्सा दिया गया।

    मृतक के दो भाई-बहनों को मुआवजा देने से इनकार करने के ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए अदालत ने कहा कि कानूनी उत्तराधिकारी, चाहे वे विवाहित हों और कमा रहे हों, मृतक की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल उनके दावे पर विचार करने के लिए बाध्य है, भले ही वह मृतक पर उनकी निर्भरता के बारे में कुछ भी हो।

    पीठ ने कहा,

    "ट्रिब्यूनल ने उस मामले का फैसला करते समय, जो इन अपीलों का विषय है, यह मानते हुए एक गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि दावेदार-फहमीदा और जफर अहमद, क्रमशः मृतक की बहन और भाई, किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रमुख और नियोजित है। इसलिए अपील इस आधार पर दायर की गई कि दावेदार उनकी उम्र और आय या आश्रितों के बावजूद, कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते मुआवजे के हकदार हैं, स्वीकार किए जाने योग्य हैं।”

    जस्टिस चौधरी ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत कानून को मुआवजे के बंटवारे का मार्गदर्शन करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बंटवारे में निर्भरता के नुकसान पर विचार किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "मुआवजे के बंटवारे पर निर्णय लेते समय अदालत को व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता, जिसका भुगतान दावेदारों की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, व्यक्तिगत कानून लागू नहीं होता।"

    जस्टिस चौधरी ने MV Act की धारा 168 के आदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एमएसीटी द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान दावेदारों को किया जाना चाहिए, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने व्यक्तिगत कानून के अनुसार विरासत की उपेक्षा करते हुए दावेदारों के निर्भरता के नुकसान को देखते हुए उचित माना है।

    इन निष्कर्षों के आलोक में अदालत ने मुआवजे की राशि को संशोधित किया और इसे कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया। इसमें 50% अपीलकर्ता की मां और मृतक के भाई-बहनों को और 50% मृतक की पत्नी को दिया गया।

    केस टाइटल: ज़रीफ़ा बानो बनाम मंज़ूर अहमद शीरगुजरी

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