मुजफ्फरनगर दंगा 2013 मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिए गए बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सजा निलंबित की

Sharafat

19 Nov 2022 9:37 AM GMT

  • मुजफ्फरनगर दंगा 2013 मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिए गए बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सजा निलंबित की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के मुजफ्फर नगर दंगों के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी (अब अयोग्य) को दी गई 2 साल पुरानी सजा को निलंबित कर दिया। हिंसा में कम से कम 60 लोग मारे गए थे और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

    जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा), 336 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), धारा 353 ( लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए 353 हमला या आपराधिक बल), धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) से संबंधित आरोपों के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली सैनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उसकी सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत दे दी।

    उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2013 के मुजफ्फर नगर दंगों के मामले में अयोग्य घोषित भाजपा विधायक विक्रम सैनी और 10 अन्य को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी।

    7 नवंबर को यूपी विधानसभा सचिवालय ने खतौली विधानसभा सीट (सैनी द्वारा प्रतिनिधित्व) को खाली घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

    दलीलें

    अदालत के समक्ष अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सैनी के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें दी गई अधिकतम सजा दो साल की कारावास है और ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ के लाभ को बढ़ा दिया है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वह जमानत पर रहे और उसकी दोषसिद्धि के तुरंत बाद उन्हें सीआरपीसी की धारा 389(3) के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 4/विशेष न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, मुजफ्फरनगर द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी।

    यह भी तर्क दिया गया कि सैनी पहले के दोषी नहीं हैं और तीन अन्य आपराधिक मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है और उनके खिलाफ केवल एक मामला लंबित है जिसमें वह मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

    सैनी के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत/सजा के निलंबन के लिए उनकी प्रार्थना की अनुमति देते हुए कहा,"

    " मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता- विक्रम सिंह सैनी उर्फ ​​विक्रम सैनी को उपरोक्त मामले में संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदारों को पेश करने के साथ व्यक्तिगत मुचलका भरने पर जमानत पर रिहा किया जाए।"

    मामले को अब 21 नवंबर, 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आरोपी की ओर से एडवोकेट आदित्य उपाध्याय पेश हुए।

    केस टाइटल - विक्रम सिंह सैनी@ विकार सैनी बनाम यूपी राज्य [आपराधिक अपील संख्या - 8461/2022

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