'सरकार की समझ पर छोड़ दिया जाना चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लोगों के स्वास्थ्य के हित में मोबाइल टावरों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

1 March 2021 7:10 AM GMT

  • सरकार की समझ पर छोड़ दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लोगों के स्वास्थ्य के हित में मोबाइल टावरों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज की, जिसमें एक आवासीय क्षेत्र से मोबाइल टॉवर को इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि इसका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

    कोर्ट ने आशा मिश्रा बनाम यूपी राज्य और अन्य 2017(1) UPLBEC261 मामले में डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया।

    कोर्ट ने कहा कि

    "ऐसे मामलों को सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी के समझ पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह उनकी प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में, यदि यह स्थिति होती है, तो अदालतों को केवल प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों के पैटर्न के आधार पर एक अलग निर्णय लेना चाहिए।"

    आशा मिश्रा (सुप्रीम कोर्ट) मामले में, उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की जांच की थी कि क्या ईएमएफ विकिरण (रेडिएशन) के कारण मोबाइल टावरों का एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। न्यायालय का सामना दो परस्पर विरोधी शोधों से हुआ था।

    प्रो. गिरीश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईएमएफ विकिरण, मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो प्रो. कुमार द्वारा दिए गए निष्कर्ष को सही ठहराया जा सके।

    एक तरफ ऐसी परस्पर विरोधी वैज्ञानिक रिपोर्टों और दूसरी ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को देखते हुए, न्यायालय ने डीओटी, संसदीय स्थायी समिति और डब्ल्यूएचओ के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। यह नोट किया गया कि सभी विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से अपनी राय दी कि मानव स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा होने की आशंका तर्कसंगत नहीं है।

    तदनुसार, बेंच ने कहा था कि,

    "बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विषय पर वर्तमान निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि मोबाइल टावरों और बीटीएस द्वारा उत्सर्जित विकिरण से वर्तमान में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होने का कोई औचित्य नहीं है। हम आगे ध्यान देते हैं कि भारत के साथ-साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों ने सर्वसम्मति से यह प्रमाणित किया है कि इन उपकरणों से उत्सर्जन शून्य से कम होता है और इसके साथ ही जैसा कि याचिकाओं के इस बैच में चिंता और भय व्यक्त किया गया है, वैसा कुछ भी चिंता की बात नहीं है।"

    तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता अमरजीत सैमुअल दत्त ने अपने आवास से सटे एक मोबाइल टॉवर और 4 जी बेस ट्रांसमिशन स्टेशन के निर्माण से दु:खी होकर एक जनहित याचिका दायर की।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि टॉवर घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और टॉवर से विकिरण के उत्सर्जन का याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों और आस-पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

    शुरुआत में, जस्टिस मनीष माथुर और रितु राज अवस्थी की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को विविध बेंच के अधिकार क्षेत्र में माना जाएगा क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं एक पीड़ित पक्ष है।

    इसके बाद, यह माना गया कि आशा मिश्रा (सुप्रीम कोर्ट) मामले में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, तत्काल मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया कि उक्त मामला इस आधार पर तत्काल मामले से अलग है कि उस मामले में चुनौती के तहत मोबाइल टावरों की स्थापना और पूरे यूपी में 4 जी बेस ट्रांसमिशन टावर्स की स्थापना की जा रही थी।

    बेंच ने कहा कि,

    "रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों आशा मिश्रा (सुप्रीम कोर्ट) मामले में दिए गए फैसले के रूप में न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं। तात्कालिक रिट याचिका में आशा मिश्रा (सुप्रीम कोर्ट) मामले के विवाद को शामिल किया गया है।"

    याचिकाकर्ता की दलील है कि मोबाइल टावरों का पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर, न्यायालय ने कहा कि वह केवल एक एडवायजरी है, कोई अनिवार्य नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संसद में इससे संबंधित कई सवाल उठाए गए, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय द्वारा दिए गए उन सवालों के जवाबों पर विचार नहीं किया गया है। इस पर न्यायालय ने कहा कि जब किसी मामले पर निर्णय न्यायिक अदालत द्वारा लिया जाता है, तो संसद में की गई चर्चा पर विचार नहीं किया जाता है।

    अंत में, पीठ ने कहा कि,

    "याचिकाकर्ता यह नहीं दिखा सका है कि विपरीत पार्टी नंबर 7 द्वारा लगाए गए मोबाइल टॉवर और 4 जी बेस ट्रांसमिशन स्टेशन का निर्माण और संचालन राज्य सरकार या किसी भी अन्य प्राधिकरण के आदेश या निर्देश के उल्लंघन में है। और याचिका को खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट अभिषेक सिंह और एडवोकेट प्रशांत कुमार उपस्थित हुए।

    वरिष्ठ वकील जेएन माथुर, एडवोकेट आकाश प्रसाद के साथ निजी-प्रतिवादी के लिए उपस्थित हुए।

    भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे, एडवोकेट अंबरीश राय के साथ भारत सरकार की ओर से पेश हुए।

    केस का शीर्षक: अमरजीत सैमुअल दत्त बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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