मुस्लिम कानून के तहत प्यूबर्टी की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है, 18 साल से कम उम्र में भी पति के साथ रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

23 Aug 2022 6:24 AM GMT

  • मुस्लिम कानून के तहत प्यूबर्टी की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है, 18 साल से कम उम्र में भी पति के साथ रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि मुस्लिम कानून (Muslim Law) के तहत प्यूबर्टी की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो।

    जस्टिस जसमीत सिंह ने इस साल मार्च में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करने वाले एक मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान करते हुए यह टिप्पणी की। दंपति ने याचिका दायर कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी कि कोई उन्हें अलग न करें।

    लड़की के माता-पिता ने शादी का विरोध किया और पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को जोड़ा गया।

    लड़की के अनुसार, उसे उसके माता-पिता द्वारा नियमित रूप से पीटा जाता था और उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली थी।

    राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, लड़की की जन्म तिथि 2 अगस्त 2006 थी, जिससे पता चलता है कि वह शादी की तारीख को केवल 15 साल 5 महीने की थी।

    लड़की को इस साल अप्रैल में पति की कस्टडी में मिली थी और उसका मेडिकल परीक्षण दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू), दिल्ली में किया गया था।

    स्टेटस रिपोर्ट से पता चला कि दंपति ने संभोग किया था और दंपति एक साथ एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे।

    पति को सुरक्षा प्रदान करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुस्लिम कानून के तहत प्यूबर्टी की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और 18 साल से कम उम्र में भी पति के साथ रहने का अधिकार है।"

    अदालत ने कहा कि पोक्सो अधिनियम वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगा क्योंकि यह यौन शोषण का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां कपल प्यार करते हैं। मुस्लिम कानूनों के अनुसार शादी कर ली और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बताता है कि अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो और उनके बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जाए। यह प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण से रक्षा करना है।"

    इस प्रकार यह देखा गया कि जोड़े को एक-दूसरे से कानूनी रूप से विवाहित होने से एक-दूसरे की कंपनी से इनकार नहीं किया जा सकता है जो कि विवाह का सार है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर याचिकाकर्ताओं को अलग किया जाता है, तो इससे याचिकाकर्ता नंबर 1 और उसके अजन्मे बच्चे को और अधिक आघात होगा। यहां राज्य का उद्देश्य याचिकाकर्ता नंबर 1 के सर्वोत्तम हित की रक्षा करना है।"

    इसमें कहा गया है,

    "यदि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर शादी के लिए सहमति दी है और खुश है, तो राज्य याचिकाकर्ता के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और जोड़े को अलग नहीं कर सकता है। ऐसा करना राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्थान का अतिक्रमण करने के समान होगा।"

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर लड़की चाहे तो वह अपने पति की कंपनी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होगी।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "याचिकाकर्ता एक साथ रहने के हकदार हैं और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"

    तद्नुसार याचिका को स्वीकार किया गया।

    केस टाइटल: फीजा एंड अन्य बनाम राज्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story