मर्डर ट्रायल| जहां ओकुलर गवाही विश्वास दिलाती है, वहां अभियोजन के मकसद और वसूली के रूप में पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
21 April 2022 11:39 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि हत्या के मामले में, जहां ओकुलर गवाही विश्वास दिलाती है, वहां अभियोजन पक्ष के लिए मकसद और वसूली के रूप में पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वर्तमान मामले में, निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सीआऱपीसी की धारा 389 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि उसके पास निर्णय को चुनौती देने का मजबूत मामला है और इसलिए, वह अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत का पात्र है।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी ने याचिका को योग्यता से रहित बताते हुए खारिज करते हुए कहा,
"हमने पक्षों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर अपना विचारपूर्वक विचार किया है। हम कह सकते हैं कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि हत्या के मामले में, जहां ओकुलर गवाही ठोस है, वहां अभियोग को मकसद और वसूली के रूप में पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"
अदालत ने कहा कि भले ही मकसद के सबूत की कमी और वसूली की संदिग्ध प्रकृति के बारे में अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तथ्य यह है कि संदर्भित चश्मदीद गवाहों ने स्पष्ट गवाही दी है कि अपीलकर्ता ने मृतक शारदा के गले पर तलवार से वार किया था जो जानलेवा साबित हुआ।
अदालत ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के आरोपों की चिकित्सकीय गवाही से पुष्टि होती है।
आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र नहीं है।
अदालत का यह भी मत था कि चूंकि घटना शिकायतकर्ता के घर में हुई थी, इसलिए किसी स्वतंत्र गवाह के इसे देखने की कोई संभावना नहीं थी।
अदालत ने यह भी कहा कि घर में चश्मदीदों की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जिन चश्मदीद गवाहों ने अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत दिए हैं वे सभी मृतक से संबंधित हैं और उनके साक्ष्य प्रकृति में पक्षपातपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने घटना के मकसद के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया जैसा कि प्राथमिकी में अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता से दिखाई गई तलवार की वसूली पूरी तरह से मनगढ़ंत है क्योंकि अपीलकर्ता को 09.03.2019 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि, मलखाना रजिस्टर के अवलोकन पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तलवार पहले ही बरामद कर ली गई थी और 08.03.2019 को पुलिस थाना के मलखाना में जमा कर दी गई थी।
उन्होंने आगे कहा कि बचाव पक्ष द्वारा कुछ चश्मदीद गवाहों को एक सुझाव दिया गया था कि वास्तव में गवाह शैलेश (पीडब्ल्यू-8) और गवाह कालू (पीडब्ल्यू-1) मृतक शारदा के क्रमशः पुत्र और पति थे। आपस में लड़ने लगे और जब शारदा ने बीच-बचाव किया तो उसके गले में चोट लग गई।
लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि चश्मदीद गवाहों ने इस पहलू पर पुख्ता सबूत दिए हैं कि अपीलकर्ता ने मृतक शारदा की गर्दन पर तलवार से वार किया था।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तस्वीरों पर भरोसा करते हुए उन्होंने बताया कि गर्दन पर घाव के स्पष्ट सबूत हैं जो जाहिर तौर पर धारदार हथियार से हुए हैं।
उन्होंने आग्रह किया कि गवाह शानू (पीडब्ल्यू10) और बाल गवाह नीलेश (पीडब्ल्यू-11) ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने शारदा की गर्दन पर तलवार से हमला किया था। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष ने इन गवाहों से उनकी गवाही के इस पहलू पर एक भी सवाल नहीं किया, जो निर्विवाद रहा।
केस का शीर्षक: रमन बनाम राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 136
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