मुंबई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार किया

Sharafat

21 Oct 2022 10:26 AM GMT

  • मुंबई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार किया

    विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में बार मालिकों से अवैध रूप से रिश्वत लेने और पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीसी एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने कहा ,

    " अप्रूवर सचिन वेज़ और अन्य के बयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के चरण में बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्ष्य की स्वीकार्यता परीक्षण का मामला होगा।"

    कोर्ट ने जोड़ा,

    " मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक बड़ी राशि शामिल है .... हत्या क्षणिक आवेश में हो सकती है, लेकिन आर्थिक अपराधों के साथ ऐसा नहीं है।"

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को पहले ही जमानत दे दी है, इसलिए राकांपा नेता केवल उनके खिलाफ सीबीआई मामले में ही जेल में बंद है।

    देशमुख ने बॉम्बे एचसी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई के स्टार गवाह, बर्खास्त मुंबई पुलिस वाले सचिन वेज़ (एक सरकारी गवाह) अविश्वसनीय थे। उन्होंने इस मुद्दे में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जस्टिस केयू चांदीवाल के आयोग के समक्ष वेज़ के बदलते बयानों का हवाला दिया।

    हालांकि, एएसजी अनिल सिंह के नेतृत्व में सीबीआई ने देशमुख को फ्लाइट रिस्क बताया और ईडी मामले को सीबीआई मामले से अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वेज़ को मामले में सरकारी गवाह घोषित किया गया था और देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

    ईडी ने 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद देशमुख को 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।

    तथ्य

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल, 2021 को सीबीआई को एक पत्र की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने बर्खास्त सिपाही सचिन वेज़ और दो अन्य अधिकारियों को बार मालिकों से उनके लिए हर महीने अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था । याचिकाओं के एक बैच पर आदेश पारित किया गया था।

    इसके बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। ईडी का मामला देशमुख के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार एफआईआर पर आधारित था।

    ईडी की जांच के अनुसार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में, देशमुख को बर्खास्त सिपाही सचिन वेज़ के माध्यम से दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से कम से कम 4.7 करोड़ रुपये नकद में मिले थे।

    देशमुख को जमानत देने के अपने विस्तृत आदेश में एचसी ने अपनी संतुष्टि दर्ज की कि पूर्व मंत्री, सभी संभावनाओं में, ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो सकता है उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाए।

    जस्टिस एनजे जमादार ने अपने फैसले में कहा कि बर्खास्त सिपाही सचिन वेज़ द्वारा बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन "अपराध की आय" होगा और इसका प्रदर्शन करने वाले सबूत थे। हालाँकि, इस बात को लेकर विवाद था कि देशमुख या पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के लिए किसके लिए धन एकत्र किया जा रहा था, क्योंकि कई विरोधाभासी बयान थे।

    पीठ ने परम बीर सिंह और वेज़ के देशमुख के पुलिस तबादलों और पोस्टिंग पर पैसा बनाने के आरोपों को "सुनने-कहने" के रूप में पाया।

    वेज़ के एक विश्वसनीय गवाह नहीं होने के बारे में अदालत ने कहा था, "मेरे विचार में, सामग्री, प्रथम दृष्टया, सह-आरोपी सचिन वेज़ के बयान पर भरोसा करना असुरक्षित बनाती है, कि नकद राशि एकत्र की गई थी और कुंदन शिंदे को आवेदक (देशमुख) के निर्देश पर दी गई।"

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