'प्रथम दृष्टया मानहानि': बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी की शिकायत पर मुंबई कोर्ट ने शिवसेना के संजय राउत को तलब किया
Sharafat
10 Jun 2022 8:41 PM IST
मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत में शिवसेना नेता संजय राउत को समन जारी किया।
मजिस्ट्रेट पीआई मोखाशी ने राउत को सीआरपीसी की धारा 204 (ए) के तहत समन जारी करके 4 जुलाई, 2022 तक अदालत में पेश होना का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने कहा,
" इन दस्तावेजों और वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है, प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ 15/04/2022 और 16/04/2022 को अपमानजनक बयान दिया है, ताकि इसे बड़े पैमाने पर जनता देख सके और इसे अखबारों में जनता द्वारा पढ़ा जा सके।"
उन्होंने कहा कि मानहानि की सामग्री देखते हुए प्रथम दृष्टया इस्तेमाल किए गए शब्दों से सोमैया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है।
राउत द्वारा मीरा-भयंदर इलाके में सोमैया पर '100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले' का आरोप लगाने के बाद एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से निजी शिकायत दर्ज की गई थी। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया था कि मीरा-भयंदर नगर निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर मेधा द्वारा अपने गैर-सरकारी संगठन, युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से दुरुपयोग किया गया।
शिकायत के अनुसार मेधा सोमैया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS),रायगढ़ से जुड़े रुइया कॉलेज में 20 से अधिक वर्षों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और एनजीपी युवा प्रतिष्ठान भी चलाती हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सोमैया ने यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध कथित मानहानिकारक कंटेंट के लिंक मुहैया कराए। उन्होंने एक पेनड्राइव में वीडियो भी उपलब्ध करवाए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित थे।
अदालत ने मेधा सोमैया द्वारा दायर एक हलफनामे पर भी भरोसा किया।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,
" आईपीसी की धारा 500 की सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ साबित होती है।"