'एफआईआर दर्ज करने में अनुचित देरी': मुंबई कोर्ट ने टीवीएफ के फाउंडर अरुणाभ कुमार को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया
Brij Nandan
29 Dec 2022 12:28 PM IST
मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म 'द वायरल फीवर' के संस्थापक अरुणाभ नथुनी कुमार को आईपीसी की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एआई शेख ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और मामले में सबूत में विसंगति और विरोधाभास है।
कोर्ट ने कहा,
"एफआईआर दर्ज करने में अनुचित और अस्पष्ट देरी हुई है, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया। ऐसा लगता है कि शिकायत अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच व्यापार में विवाद या प्रतिद्वंद्विता के कारण दर्ज कराई गई है।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी गवाह उसी इंडस्ट्री में शामिल हैं जहां आरोपी भी कारोबार कर रहा है। मुकदमे के दौरान महिला के पति - जो उस समय उसका प्रेमी था, सहित कुल चार गवाहों का ट्रायल किया गया था।
अदालत ने कहा,
"इसलिए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसलिए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को दोषी साबित करने में विफल रहा।"
महिला ने 2017 में दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जून 2014 में कुमार ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने उस पर अनुचित तरीके से छूने और उसे 'तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो मैं तुम्हें आम खिलाता हूं' कहने का आरोप लगाया।
आरोपी और शिकायतकर्ता के कार्यालय पास में ही थे।
शिकायत में कहा गया है कि 2017 में उसे कुमार के अन्य महिलाओं के साथ कथित बुरे बर्ताव के बारे में पता चला और उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। MeToo के दौरान 2017 में नौ से अधिक महिलाओं ने कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
अदालत ने अपने आदेश में उसकी जिरह को फिर से प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के बाद वह कुछ नहीं करती, वह चिल्लाती नहीं थी, उसने थप्पड़ नहीं मारा था, जब आरोपी ने कथित घटना को अंजाम दिया था। यहां तक कि वह सीधे पुलिस स्टेशन भी नहीं गई है।
उसने यह भी स्वीकार किया कि वह तीन साल तक इस घटना के बारे में चुप रही। उसने फेसबुक के स्क्रीन शॉट का कोई प्रिंट नहीं दिया, जो अलग-अलग लड़कियों द्वारा अपलोड किया गया था। उसने जो सुझाव दिए, उसने केवल आरोपी से जबरन वसूली करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया था।