मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट- "समय का विशेष महत्व; प्रक्रिया में शामिल भारी दायित्वों की कमी के कारण पीड़िता को पीड़ित नहीं होने देना चाहिए": उड़ीसा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 Nov 2021 5:04 AM GMT

  • मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट- समय का विशेष महत्व; प्रक्रिया में शामिल भारी दायित्वों की कमी के कारण पीड़िता को पीड़ित नहीं होने देना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों से जुड़े मामलों में समय का महत्व है और किसी भी पीड़िता को प्रक्रिया में शामिल भारी दायित्वों की कमी के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।

    न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता की याचिका पर विचार कर रही थी, जो 26 सप्ताह से अधिक का गर्भ धारण कर रही है, जिसे अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर एसडीजेएम, बांकी की अदालत ने अपने बच्चे को गर्भपात करने की अनुमति से वंचित कर दिया था।

    आदेश को चुनौती देते हुए वह हाईकोर्ट चली गईं।

    यह देखते हुए कि जब पीड़िता और उसके पिता ने गर्भ को समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था, तो उन्हें संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया क्योंकि तब तक आरोप पत्र दायर किया गया था।

    अदालत ने कहा,

    "इस न्यायालय को लगता है कि पुलिस अधिकारी बहुत समझदारी से काम ले सकते थे और कम से कम उसे तालुक स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा इकाइयों या किसी पैरालीगल स्वयंसेवकों से संपर्क करने के लिए निर्देशित कर सकते थे। इससे शायद समय पर कानूनी सलाह पाने के लिए पीड़िता को मदद मिलती और हो सकता है कि उसे जबरन प्रसव पीड़ा से बचाया जा सके, जो कि मेडिकोलेगल मजबूरियों के कारण उस पर लगाया गया था।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण के कामकाज की उचित समझ दी जानी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता बूथ स्थापित करने या कानूनी सेवा हेल्पलाइन नंबर प्रदान करने में पुलिस विभाग के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता है। पीड़ितों की सहायता के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जा सकते हैं।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस थानों को प्राधिकरण की भूमिका और कार्यों से अवगत कराने और पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान कर सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी पीड़ितों को सलाह दे सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता के लिए निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।

    अदालत ने वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के जीवन पर इस फैसले के संभावित प्रभाव के बारे में सचेत किया, यह नोट किया कि यह कानूनी जनादेश से बाध्य है।

    कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता द्वारा झेली गई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आघात दुर्जेय है और बलात्कार न केवल एक महिला के खिलाफ बल्कि व्यापक रूप से मानवता के खिलाफ एक अपराध है क्योंकि यह मानव प्रकृति के सबसे क्रूर, भ्रष्ट और घृणित पहलुओं को सामने लाता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह पीड़ित के दीमाग पर एक निशान छोड़ता है और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा अनुभव की गई पीड़ा ने अधिक स्पष्ट प्रभाव छोड़ा है। केवल पीड़ित ही पीड़ा की सीमा समझ सकता है। याचिकाकर्ता की स्थिति को देख कर बहुत दुख होता है।"

    महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जहां पीड़िता ने एमटीपी अधिनियम के अनुसार अपने अभिभावक के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ देरी के साथ अपनी अवांछित गर्भ को समाप्त करने का विकल्प चुना, उसके अनुरोध को जीवन के अधिकार से ऊपर स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि इस मुद्दे ने समय-समय पर न्यायिक दहलीज पर दस्तक दी है, लेकिन यह अभी भी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले क़ानून में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से एक अस्पष्ट समाधान के लिए रो रहा है।"

    अदालत ने कानूनी स्थिति के संबंध में कहा कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3 के जनादेश के अनुसार विशेष रूप से केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता की गर्भ की अवधि छब्बीस सप्ताह से अधिक है, यह न्यायालय इसकी समाप्ति की अनुमति नहीं दे सकता है।

    अंत में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दार्शनिक विलियम गॉडविन का हवाला देते हुए कहा कि न्याय सभी नैतिक कर्तव्यों का योग है, राज्य सरकार को 20 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    केस का शीर्षक - 'X' बनाम ओडिशा राज्य एंड अन्य

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