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MP का राजनीतिक संकट : दिग्विजयसिंह को कांग्रेस विधायकों से मिलने की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं

LiveLaw News Network
18 March 2020 2:18 PM GMT
MP का राजनीतिक संकट : दिग्विजयसिंह को कांग्रेस विधायकों से मिलने की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को संसद सदस्य (राज्यसभा) दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश के बागी कांग्रेस विधायक से मिलना चाहते थे, जिन्हें बेंगलुरू के एक रिसॉर्ट में रखा गया है।

उच्च न्यायालय में दायर अपनी रिट याचिका में सिंह ने राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, और अन्य लोगों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उन्हें रामाडा रिज़ॉर्ट में अपनी पार्टी के विधायकों से मिलने जाने के लिए न रोकें।

न्यायमूर्ति आर देवदास ने विचार किया और दिग्विजय सिंह को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को 26 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

याचिका में कहा गया कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली मप्र की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए विधायकों को जबरन बीजेपी द्वारा रिसॉर्ट में बंदी बना लिया गया। सिंह ने कहा कि हालांकि उन्होंने उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका।

याचिका में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्रवाई "उच्च-स्तरीय, असंवैधानिक और अवैध" है। मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्काल फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा नेताओं द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं द्वारा दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि 228 सदस्यीय विधानसभा में कमलनाथ सरकार ने 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया है।



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