मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठा रेप का मामला दर्ज कर गर्भपात का आदेश प्राप्त करने के आरोप में पिता, बेटी और बेटे को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई

Avanish Pathak

9 Nov 2022 1:59 PM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठा रेप का मामला दर्ज कर गर्भपात का आदेश प्राप्त करने के आरोप में पिता, बेटी और बेटे को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिता, पुत्री और पुत्र को अवमानना के एक मामले में दोषी पाये जाने के बाद उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने झूठे बहाने कि अभ‌ियोक्ता के साथ बलात्कार किया गया था, गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश प्राप्त किया था।

    कोर्ट ने आदेश में कहा कि तथ्य यह था कि अभियोक्ता अपने चचेरे भाई से गर्भवती हुई थी, हालांकि, इस तथ्य को पिता और बेटी ने आसानी से दबा दिया था।

    जस्टिस जी एस अहलूवालिया की पीठ ने कहा, "अभियोक्ता और उसके पिता ने एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए अपनाया गया अभिनव तरीका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के मूल उद्देश्य के खिलाफ है और इसे हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता है।"

    अदालत ने दोषियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति से भी इनकार करते हुए यह नोट किया कि उन्होंने भ्रूण के जैविक पिता की पहचान को दबा कर एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए एक बहुत ही अनूठा आइडिया अपनाया था।

    पृष्ठभूमि

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 27 अक्टूबर को एक लड़की और उसके पिता और उसके भाई को अदालत की अवमानना को दोषी ठहराया था।

    उन्होंने झूठे बहाने से गर्भपात का आदेश प्राप्त किया था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा था कि अभ‌ियोक्ता के साथ बलात्कार किया गया है। बेटी और पिता को दो बिंदुओं पर बेटे को एक बिंदु पर अवमानना का दोषी ठहराया था।

    अदालत ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश न होने और अवमानना ​​की कार्यवाही के दरमियान लगातार अपना रुख बदलने के लिए भी दोषी ठहराया।

    बेटी और प‌िता अवमानना ​​के दो मामलों में दोषी ठहराते हुए, जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने "दुखद स्थिति" पर अफसोस जताया क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से गर्भपात के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत का दुरुपयोग किया था।

    मामले के तथ्य यह थे कि अभियोक्त्री के पिता ने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था और प्रार्थना की थी कि उसकी नाबालिग बेटी को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह बलात्कार की शिकार थी। अदालत ने अंततः याचिका को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, अभियोजन पक्ष ने गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिलाया।

    बाद में, मामले के आरोपी ने इस आधार पर अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की कि निचली अदालत के समक्ष अभियोक्ता और उसके पिता मुकर गए थे।

    वास्तव में, अभियोक्ता और उसका भाई अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे और इस तरह, इस मामले में भी, उन्हें 5.5.2022 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना करने का दोषी ठहराया गया था।

    इससे पहले, फरवरी 2022 को, जमानत अर्जी को खारिज करते हुए (वापस लिया गया के रूप में) कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष उनकी गवाही पर विचार करते हुए अभियोजन पक्ष और उसके पिता ने "गलत कथन" करके गर्भपात का आदेश प्राप्त किया, जिसके कारण, "एक अजन्मे बच्चे को मार दिया गया"।

    इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके, न्यायालय ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान से अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की गई थी।

    पहली अवमानना ​

    मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य सहित पार्टियों के सबमिशन और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करने पर, कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष और उसके पिता ने पर्याप्त तथ्यों को छुपाया था।

    कोर्ट ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि भ्रूण का जैविक पिता अभियोजन पक्ष का एक चचेरा भाई था और मुख्य आरोपी नहीं था।

    अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करते हुए अदालत ने पाया कि अभियोक्त्री के अपने चचेरे भाई के साथ सहमति से संबंध थे और उसने और उसके पिता ने उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करके इसे छिपाने की कोशिश की।

    अदालत की अनुमति के बिना अभियोक्त्री चिकित्सा प्रक्रिया नहीं कर सकती थी क्योंकि वह नाबालिग थी। इसलिए पिता को ही याचिका दायर करनी पड़ी।

    हालांकि, उक्त तथ्य से अवगत होने के कारण, न्यायालय ने कहा कि अभियोक्‍त्री को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि उसने याचिका दायर नहीं की होगी, लेकिन अदालत के अधिकार का दुरुपयोग करके "अजन्मे बच्चे को मारने" के आदेश का फायदा उठाया, जो अन्यथा एक अपराध होता।

    अदालत ने पिता द्वारा लिए गए बचाव को खारिज कर दिया कि वह अभियोक्‍त्री की शादी को बचाने के लिए निचली अदालत के सामने मुकर गया था।

    पुलिस रिपोर्ट की जांच करते हुए, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को जानने वाले लोग इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वह किसी के साथ भाग गई थी और गर्भवती हो गई थी।

    इसके अलावा, यह साबित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था कि अभियोजन पक्ष वास्तव में विवाहित था। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पिता "भावनात्मक कार्ड" खेल रहे थे, जो कि "एक असहाय पिता के रूप में खुद को चित्रित करने के इरादे" के अलावा और कुछ नहीं था।

    यह मानते हुए कि उन्होंने भौतिक तथ्यों को छुपाया है, अदालत ने पुलिस को पिता और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

    कोर्ट ने कहा था,

    "इसके अलावा, अभियो‌क्‍त्री ने जानबूझकर बीवाई के साथ अपने शारीरिक संबंधों को दबा दिया, जो उसका चचेरा भाई है। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बीवाई भ्रूण का जैविक पिता है। इस प्रकार, अभियोक्‍त्री और उसके पिता शुरू से ही पूरे तथ्यों को दबा रहे थे। इस प्रकार, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि डब्ल्यू.पी. सं. 5723/2021 एक अजन्मे बच्चे की हत्या के आपराधिक दायित्व से बचने के एकमात्र इरादे से सही तथ्यों को छुपाकर दायर किया गया था। इसलिए, अभियोक्‍त्री, उसके पिता और अन्य लोग आईपीसी की धारा 201,315,316 के तहत भी अपराध करने के लिए उत्तरदायी हैं। अत: पुलिस अधीक्षक दतिया को अपराध नं. 373/2022 जो थाना सिविल लाइंस दतिया में दर्ज है, उस एंगल से भी जांच करने का निर्देश दिया जाता है।

    अदालत ने उन्हें अपने वैध अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराया।

    ​​दूसरी अवमानना

    अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि क्या अवमानना ​​की कार्यवाही के दौरान उनकी अनियमित उपस्थिति और बदलते रुख के लिए अभियोक्‍त्री और उसके पिता अवमानना ​​के दूसरे मामले में दोषी थे।

    पिता की गवाही पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि वह कई मौकों पर पलट गया था। उसने जोर देकर कहा कि वह मुकदमे के दौरान मुकर गया था क्योंकि उसे उसके स्थानीय वकील ने ऐसा करने की सलाह दी थी, ताकि अभियोजन पक्ष की शादी को बचाया जा सके। फिर उसने दावा किया कि उसने कभी भी प्रॉसिक्युट्रिक्स की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के लिए याचिका दायर नहीं की थी।

    हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि वह इस बात का जवाब नहीं दे सका कि उक्त याचिका में आदेश की प्रमाणित प्रति पर उसका हाथ कैसे आया और अभियोक्‍त्री मेडिकल बोर्ड के सामने और उसके बाद गर्भपात के लिए कैसे पेश हुई।

    अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि समन जारी करने के बावजूद, अभियोक्‍त्री और उसका भाई अवमानना ​​की कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। तदनुसार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह "अदालत की घोर अवमानना" का एक स्पष्ट मामला था।

    "वर्तमान मामले में, अभियोक्‍त्री "एक्स", उसके पिता "ए" और उसके भाई "बी" ने समय-समय पर एक परोक्ष मकसद के साथ अपना बयान बदल दिया। इसके अलावा, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ स्थानीय काउंसलों के खिलाफ आरोप लगाने में भी संकोच नहीं किया। ... तदनुसार, अभियोक्‍त्री "ए" के पिता को नियमित रूप से अपना बयान बदलने के लिए इस न्यायालय की दूसरी अवमानना ​​करने का दोषी ठहराया जाता है, और अभ‌ियोक्‍त्री "एक्स" और उसके भाई "बी" को अदालत के समक्ष पेश न होने के कारण अदालत की दूसरी अवमानना ​​करने का दोषी ठहराया जाता है।"

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अभियोजन पक्ष और उसके पिता को अदालत की अवमानना ​​​​के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष के भाई को अवमानना ​​​​के एकल मामले में दोषी ठहराया गया था।

    केस टाइटल: मध्य प्रदेश राज्य बनाम अ‌‌भियोक्‍त्री "ए" के पिता के मामले में स्वतः संज्ञान


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