मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पब्लिक प्रासीक्यूटर द्वारा हत्या के मुकदमे में 'महत्वपूर्ण' चश्मदीद गवाह को शामिल नहीं करने के खिलाफ जांच के आदेश दिए

LiveLaw News Network

29 Oct 2021 7:10 AM GMT

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर खंडपीठ) ने सोमवार को प्रमुख सचिव, विधि और विधायी मामलों / जिला मजिस्ट्रेट, भिंड को एक लोक अभियोजक (पब्लिक प्रासीक्यूटर) के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया, जिसने एक हत्या के मुकदमे में 'महत्वपूर्ण' चश्मदीद गवाह/ मृतक के पिता को छोड़ दिया।

    न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने लोक अभियोजक, भिंड को निर्देश दिया है कि वह जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक उक्त लोक अभियोजक को धारा 302, 307, 376 / पॉक्सो अधिनियम और अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों के तहत अपराध से जुड़े सभी सेशन ट्रायल वापस लें।

    यह आदेश अदालत की ओर से एक हत्या के आरोपी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर इस आधार पर सुनवाई के दौरान आया कि चूंकि चार चश्मदीदों से पूछताछ की जा चुकी है और उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा।

    संक्षेप में मामला

    अनिवार्य रूप से 5 अक्टूबर, 2021 को, को-ऑर्डिनेट बेंच ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान मामले में दो चश्मदीद गवाहों हरिओम और सरनाम सिंह (मृतक के पिता जो एक चश्मदीद गवाह हैं) को लोक अभियोजक के अनुरोध पर छोड़ दिया था।

    तद्नुसार, लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा को उक्त चश्मदीद गवाहों को छोड़ने का कारण स्पष्ट करने के लिए अपना हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

    अपने हलफनामे में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि सरनाम सिंह (मृतक के पिता जो एक चश्मदीद गवाह हैं) और हरिओम अभियोजन मामले का समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए अदालत का कीमती समय बचाने के लिए, इन दोनों गवाहों को छोड़ दिया गया।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने शुरुआत में पाया कि हलफनामे में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि हरिओम और सरनाम सिंह ने कभी उनसे (संजय कुमार शर्मा) संपर्क करके सूचित किया था कि वे अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करेंगे।

    इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि एक अन्य गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसी सादृश्य को लागू करके लोक अभियोजक द्वारा उसी गवाह को नहीं छोड़ा गया था।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "संजय कुमार शर्मा कैसे जानते हैं कि ये गवाह (हरिओम और सरनाम सिंह) अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करेंगे, यह भी एक रहस्य है।"

    न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में इस प्रकार टिप्पणी की,

    "यह स्पष्ट है कि संजय कुमार शर्मा ने मनमाने ढंग से सरनाम सिंह (मृतक के पिता और एक चश्मदीद गवाह) के साथ-साथ हरिओम को भी छोड़ दिया है। हालांकि, यह न्यायालय आगे कुछ भी उल्लेख करने से खुद को रोक रहा है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि संजय कुमार शर्मा ने आत्मविश्वास खो दिया है।"

    न्यायालय ने निम्‍नानुसार निर्देश दिए:-

    1. लोक अभियोजक, भिंड इस मामले की फाइल संजय कुमार शर्मा से तुरंत वापस लें। लोक अभियोजक स्वयं सुनवाई करेंगे और संजय कुमार शर्मा को इस मामले से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है।

    2. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य/जिला मजिस्ट्रेट, भिंड (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो) को संजय कुमार शर्मा के खिलाफ जांच करने और यह निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है कि उनका एपीपी के पद पर बने रहना वांछनीय है या नहीं ( दो महीने के भीतर)।

    3. लोक अभियोजक तुरंत हरिओम और सरनाम सिंह की जांच करने की अनुमति मांगने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर करेगा। चूंकि यह न्यायालय पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि संजय कुमार शर्मा एपीपी ने इन गवाहों को गलत तरीके से छोड़ दिया है, इसलिए ट्रायल कोर्ट गवाहों के महत्व पर विचार करने के बाद इस पर विचार करेगा और निर्णय करेगा।

    जहां तक वर्तमान जमानत अर्जी का संबंध है, इन आरोपों को देखते हुए कि आवेदक और उसके बेटे अशोक ने मृतक पर गोली चलाई थी, अदालत ने आवेदक-आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

    केस का शीर्षक - शिवसिंह तोमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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