मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया, सीनियर सिटीजन को राहत दी
Brij Nandan
6 Oct 2022 10:46 AM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत (Transit Anticipatory Bail) की मांग वाली सीनियर सिटीजन कपल की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच पीठ का गठन किया।
आवेदक अपने विरुद्ध जिला ललितपुर (यू.पी.) में दर्ज एक शिकायत मामले के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहा थे।
यह देखते हुए कि आवेदक वरिष्ठ नागरिक और सम्मानित डॉक्टर हैं, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने उनके मामले को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त पाया, जिससे उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त फोरम से संपर्क करने का समय मिला।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि यहां आवेदन करने वाले दोनों पति-पत्नी हैं और दोनों डॉक्टर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ग्राम कनाड़िया, जिला इंदौर (एमपी) में एक भूखंड के संबंध में विरोधी पक्ष के साथ समझौता किया था। बेशक, उक्त लेनदेन के संबंध में शिकायत ललितपुर (यूपी) में दर्ज की गई है और इस प्रकार, अपराध की प्रकृति को देखते हुए साथ ही वर्तमान आवेदकों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि ये दोनों न केवल केवल डॉक्टर हैं, बल्कि वृद्ध व्यक्ति हैं, और पूर्वोक्त विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, यह न्यायालय वर्तमान ट्रांजिट अग्रिम जमानत आवेदन को केवल 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के लिए अनुमति देना समीचीन पाता है, ताकि आवेदक अग्रिम जमानत के लिए ललितपुर (यूपी) में संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।
मामले के तथ्य यह थे कि आवेदक शिकायतकर्ता के साथ संपत्ति विवाद में उलझे हुए हैं। वाद संपत्ति जिला इंदौर में स्थित होने के बावजूद, निजी शिकायत जिला ललितपुर की निचली अदालत में दायर की गई थी।
बाद में आवेदकों को संबंधित अदालत से समन प्राप्त हुआ जिसने आईपीसी की धारा 420, 423, 120-बी, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था।
व्यथित, आवेदकों ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया।
आवेदकों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सम्मन उनके लिए एक झटके के रूप में आया और उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण वे अपने बुढ़ापे के कारण होने वाली बीमारियों से भी पीड़ित हैं।
उन्होंने अदालत के समक्ष प्रार्थना की कि वे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं ताकि बाद में अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सके।
प्रति विपरीत, राज्य ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक धोखाधड़ी और सशर्त समझौते के उल्लंघन में शामिल हैं।
पार्टियों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने की जांच करते हुए अदालत ने आवेदकों को 45 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी।
अदालत ने आगे उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त फोरम का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी गई थी।
आवेदकों के एडवोकेट देवाशीश दुबे पेश हुए और राज्य के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल एस.आर. सक्सेना पेश हुए थे।
केस टाइटल: डॉ. सुदर्शन भंडारी एंड अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एंड अन्य।
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