"अपील पर जल्द सुनवाई की कोई संभावना नहीं": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल से अधिक की हिरासत को देखते हुए गैंग रेप के दोषी की 25 साल की सजा को निलंबित किया

Brij Nandan

8 Nov 2022 9:56 AM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिरासत की अवधि (पांच साल और आठ महीने) के मद्देनजर गैंग रेप के दोषी (25 साल की आरआई से गुजरने के लिए) की सजा को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने देखा कि अपील पर जल्द सुनवाई की कोई संभावना नहीं है।

    जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 389(1) [अपील लंबित होने के चलते सजा का निलंबन; अपीलकर्ता को जमानत] के तहत 2,00,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

    अपीलकर्ता को पोक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 366 और 376 (डी) के तहत दोषी ठहराया था और पांच साल के लिए आरआई को 5 साल जेल के साथ 5,000 रुपए और आरआई को 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

    कोर्ट के समक्ष मामला

    पीठ सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोषी द्वारा सजा के निलंबन और जमानत मंजूर करने के संबंध में दायर किए गए चौथे आवेदन पर विचार कर रही थी।

    उसका पहला आवेदन फरवरी 2020 में अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, उनका दूसरा आवेदन योग्यता (जुलाई 2020 में) के आधार पर खारिज कर दिया गया था और उनके तीसरे आवेदन को फरवरी 2021 में वापस ले लिया गया था।

    बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने रिकॉर्ड में रखे गए सबूतों को सही नजरिए से नहीं देखा। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोक्ता, जो घटना के समय 16 वर्ष से अधिक की थी, स्वेच्छा से वर्तमान अपीलकर्ता के साथ गई थी।

    अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी और पीड़िता दोनों 12 फरवरी, 2017 से 1 मार्च, 2017 तक नवसारी, सूरत (गुजरात) में एक ही छत के नीचे रहे और अभियोक्ता खुद उसके माता-पिता के घर पास वापस आने को तैयार नहीं थी।

    आगे यह तर्क दिया गया कि घटना के समय अपीलकर्ता की आयु लगभग 23 वर्ष थी और उसे लंबे समय तक (5 वर्ष और 8 महीने) जेल में रहना पड़ा था और चूंकि निकट में अपील की शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। भविष्य में, इसलिए, उसे जमानत दिया जा सकता है।

    दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश होने वाले पैनल के वकील ने तत्काल आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि यह सामूहिक बलात्कार का मामला है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अपीलकर्ता के तौर-तरीकों और अपराध को प्रभावित कर सकता है। समाज में बड़े पैमाने पर सजा के निलंबन और जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।

    कोर्ट ने मामले के मैरिट को छूने वाले प्रतिद्वंदी तर्कों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। कोर्ट ने हिरासत की अवधि को देखते हुए अपीलकर्ता को पांच साल और आठ महीने का नुकसान हुआ है, और तथ्य यह है कि अपील पर जल्द सुनवाई की संभावना कम है। इसलिए कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया।

    केस टाइटल - पंकज @ प्रमोद बनाम मध्य प्रदेश राज्य [सीआरए नंबर 2373 ऑफ 2018]

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