मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के पास कोर्ट के सामान सभी शक्तियां हैं, हालांकि सीपीसी और साक्ष्य अधिनियम की कठोर प्रक्रियाओं से बंधे नहीं हैं: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
Shahadat
30 May 2023 10:15 AM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गठित ट्रिब्यूनल गवाहों को बुलाने और उनकी जांच करने, उनसे क्रॉस एक्जामिनेशन करने और दस्तावेजों के प्रकटीकरण का आदेश देने की क्षमता के साथ अदालत की तरह सभी शक्तियां रखता है। हालांकि, यह सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित कठोर प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है।
जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा बीमा कंपनी द्वारा उल्लिखित कुछ गवाहों को सम्मन किए बिना दावा याचिका की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ निर्देशित अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने यह तर्क देते हुए अधिनिर्णय को चुनौती दी कि ट्रिब्यूनल कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा दायर दो आवेदनों पर विचार करने में विफल रहा। पहला आवेदन, अधिनियम की धारा 170 के तहत दायर किया गया, जिसमें अपीलकर्ता के हितों के लिए जोखिम पैदा करने वाले वाहन के चालक और मालिक के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया। दूसरे आवेदन में तीन गवाहों को बुलाने का खर्चा जमा करने की अनुमति मांगी गई।
जस्टिस वानी ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने मुद्दों को तैयार करने के बाद पक्षकारों के वकील को गवाहों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दावेदारों ने अपनी गवाही दी और इसके परिणामस्वरूप उनकी गवाही बंद हो गई।
इसके बाद इसने दावा याचिका में उत्तरदाताओं को सबूत पेश करने का निर्देश दिया। तदनुसार, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने तीन गवाहों को बुलाने के लिए आहार खर्च जमा करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किया। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने केवल एक गवाह को नोटिस जारी किया और अन्य दो गवाहों को कोई नोटिस जारी नहीं किया।
हाईकोर्ट ने इस पृष्ठभूमि में कहा,
"मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गठित ट्रिब्यूनल को न्यायालयों द्वारा लगातार न्यायिक प्राधिकरण के रूप में रखा गया है, जिसमें निहित न्यायिक शक्ति के साथ पार्टियों के बीच विवादों को निष्पक्ष रूप से निर्धारित करने की शक्तियां हैं। गवाहों को बुलाना और उनकी जांच करना, उनसे क्रॉस एक्जामिनेशन करना और साथ ही दस्तावेजों की खोज, प्रवेश या इनकार का आदेश देना। अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल को अदालत के जाल से बाहर रखने के लिए आयोजित किया गया है। हालांकि यह कानून द्वारा सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में निहित है, फिर भी इसे निष्पक्ष रूप से मामलों का फैसला करना है।"
यह माना गया कि एक बार ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी-बीमा कंपनी/अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन में नामित गवाह को तलब कर लिया था, इसके लिए आवेदन में उल्लिखित अन्य दो गवाहों को नहीं बुलाने का कोई कारण नहीं था।
अदालत ने कहा,
".. ट्रिब्यूनल को प्रतिवादी/बीमा कंपनी के साक्ष्य को बंद नहीं करना चाहिए, एक बार इसने प्रतिवादी-बीमा कंपनी/अपीलकर्ता के आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जम्मू के रिकॉर्ड कीपर को आंशिक रूप से बुलाने पर तीन गवाहों को बुलाया गया। इससे प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल इस मामले में आगे बढ़ गया है, जहां तक उक्त आवेदन अवैध रूप से और सामग्री अनियमितता से संबंधित है।"
बेंच ने रेखांकित किया कि प्रतिवादी बीमा कंपनी अपीलकर्ता द्वारा एक्ट की धारा 170 के तहत दायर आवेदन पर विचार नहीं करना ट्रिब्यूनल की ओर से सकल पेटेंट त्रुटि है, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
इस प्रकार मामला वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया।
केस टाइटल: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अशोक कुमारी और अन्य।
साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 139/2023
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