मोटर दुर्घटना - ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस न होने पर भी बीमाकर्ता थर्ड पार्टी को मुआवजा देगा, वाहन मालिक से वसूली कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Sharafat

22 Aug 2023 3:39 AM GMT

  • मोटर दुर्घटना - ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस न होने पर भी बीमाकर्ता थर्ड पार्टी को मुआवजा देगा, वाहन मालिक से वसूली कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक बीमा कंपनी मोटर वाहन दुर्घटना में थर्ड पार्टी के दावे को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही बीमाकृत वाहन के ड्राइवर ने पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया हो। इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनी बाद में वाहन के मालिक से मुआवज़े की राशि वसूल कर सकती है।

    इस मामले में दावा याचिकाकर्ताओं ने मृतक की पत्नी और बच्चे होने के नाते मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत 16,00,000/-रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की।

    मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि सड़क पार करते समय मृतक को एक मोटर साइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जो तेजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। मोटर साइकिल के मालिक और बीमा कंपनी दोनों को प्रतिवादी बनाया गया।

    प्रतिवादियों ने प्रतिवाद दायर करते हुए कहा कि दुर्घटना मृतक द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने के कारण हुई। बीमा कंपनी ने आगे तर्क दिया कि दुर्घटना के समय मोटर साइकिल सवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन है।

    जांच के अंत में ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना मोटर साइकिल सवार की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई और अंतिम संस्कार और परिवहन खर्च, कंसोर्टियम की हानि, ब्याज सहित मुआवजे की अनुमति दी गई।

    उक्त आदेश से व्यथित होकर, बीमा कंपनी ने इस आधार पर अपील दायर की कि ट्रिब्यूनल यह देखने में विफल रहा कि दुर्घटना के समय दोषी मोटर वाहन के सवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो पॉलिसी की शर्तों का घोर उल्लंघन है। .

    अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी लागू थी और पॉलिसी थर्ड पार्टी के जोखिम को कवर करती है, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मोटर साइकिल सवार के पास मोटर साइकिल चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था।

    जस्टिस वी. गोपाल कृष्ण राव ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य (2004) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि अनुपस्थिति के सबूत, फर्ज़ी या अमान्य लाइसेंस या ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता के मामले में भी, बीमा कंपनी पहले उदाहरण में थर्ड पार्टी के पक्ष में अवॉर्ड को संतुष्ट करने और बाद में वाहन के मालिक से मुआवज़ा राशि की वसूली करने के लिए उत्तरदायी है।

    उसी अनुपात को लागू करते हुए यह माना गया कि बीमा कंपनी मुआवजे की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है और बाद में एक निष्पादन याचिका दायर करके और एक स्वतंत्र मुकदमा दायर किए बिना उसे मोटर वाहन के मालिक से वसूल कर सकती है।

    मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कडपा वर्सेस रोज़ मैरी कलावती

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