मोटर दुर्घटना दावा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी द्वारा 20 साल तक 'मुकदमे को जीवित रखने' पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

17 March 2022 3:41 PM IST

  • मोटर दुर्घटना दावा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी द्वारा 20 साल तक मुकदमे को जीवित रखने पर पांच लाख का जुर्माना लगाया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक बीमा कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने नोट किया कि उसने मोटर दुर्घटना दावों के मामले में मुकदमेबाजी को लगभग 20 वर्षों तक जीवित रखा।

    जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने बीमा कंपनी पर अनुकरणीय जुर्माना लगाया क्योंकि कंपनी ने शिकायतकर्ता (जिसके पति की वर्ष 1999 में एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई) और उसके पांच नाबालिग बच्चों को कल्पना से परे पीड़ित किया।

    क्या है पूरा मामला?

    पक्षकार संख्या 2/दावेदार ने अपने पांच नाबालिग बच्चों के साथ 1999 में ट्रिब्यूनल, रायबरेली के समक्ष एक मोटर दुर्घटना का दावा दायर किया क्योंकि उनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

    बीमा कंपनी द्वारा उक्त दावा याचिका का विरोध किया गया था। हालांकि, बाद में, बीमा कंपनी के वकील ने भाग नहीं लिया और दावा याचिका में उपस्थित नहीं हुए।

    इसलिए, ट्रिब्यूनल ने 29 अगस्त, 2001 के एकतरफा फैसले के तहत, प्रतिपक्षी संख्या 2/पुरुष की पत्नी के पक्ष में प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज के साथ 11,94,472 रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया।

    आदेश के बाद, बीमा कंपनी ने 19 दिसंबर, 2001 को भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी के लिए एक आवेदन के साथ आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया।

    हालांकि, ट्रिब्यूनल ने देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया और भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर उक्त आवेदन को भी खारिज कर दिया।

    इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया।

    बीमा कंपनी के खिलाफ कथित तौर पर उन्होंने आवेदन के समर्थन में दायर दस्तावेजों को गढ़ा था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी हाईकोर्ट चली गई।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    आदेश का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने यह नहीं पाया कि ट्रिब्यूनल ने अधिकार क्षेत्र या कानून की कोई त्रुटि की है।

    इसके अलावा, अदालत ने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया कि पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जो उन्हें वर्ष 2001 में प्रदान करने का आदेश दिया गया था।

    न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 26 मार्च, 2003 को बिना कोई कारण बताए आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी थी।

    इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की.

    "यह दर्दनाक है कि पीड़ित, जिनकी रोटी कमाने वाला एक विधवा और पांच बच्चों को छोड़ चला गया, को इस अदालत के समक्ष लगभग 20 वर्षों से लंबित इस रिट याचिका के कारण इतना नुकसान उठाना पड़ा।"

    इसके मद्देनजर, रिट याचिका को बिना किसी योग्यता और सार के खारिज कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता-बीमा कंपनी को एक महीने की अवधि के भीतर ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित ब्याज सहित मुआवजे की पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

    इसके अलावा, अदालत ने बीमा कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया (उचित सत्यापन के बाद दावेदारों के पक्ष में वितरित की जाने वाली) क्योंकि इसने मुकदमेबाजी को लगभग 20 वर्षों तक जीवित रखा।

    अदालत ने कहा,

    "अनुकरणीय जुर्माना बीमा कंपनी पर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके पांच नाबालिग बच्चों को कल्पना से परे पीड़ित किया है। अगर समय पर मुआवजे का भुगतान किया जाता है, तो पीड़ित अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।"

    मामले का शीर्षक - यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसके मंडल प्रबंधक बनाम मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के माध्यम से

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 121


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