"मां की मौत, पत्रकार के अधिकारों का हनन": पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने अपनी जमानत याचिका में मथुरा कोर्ट से कहा, मामला 5 जुलाई तक के लिए स्थगित

LiveLaw News Network

22 Jun 2021 5:21 PM IST

  • मां की मौत, पत्रकार के अधिकारों का हनन: पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने अपनी जमानत याचिका में मथुरा कोर्ट से कहा, मामला 5 जुलाई तक के लिए स्थगित

    मथुरा की स्थानीय अदालत द्वारा केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई किए जाने के बाद मामले को पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उनके वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनकी मां की मृत्यु 18 जून को हो गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह निर्दोष हैं।

    उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि वह पेशे से एक पत्रकार हैं और उन्होंने पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दायरे से परे कुछ भी नहीं किया है।

    पिछले साल कथित रूप से बलात्कार और हत्या की एक दलित महिला के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे कप्पन को शांति भंग की आशंका से संबंधित आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। हालांकि हाल ही में पत्रकार कप्पन के खिलाफ दर्ज शांति भंग करने के आरोप को अदालत ने खारिज कर दिया था, पर अभी भी वह जेल में बंद है।

    इसके साथ ही उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।

    उनके वकील ने मथुरा एडीजे नरेंद्र कुमार पांडे के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह पिछले आठ महीने और 22 दिनों से जेल में है। उनकी मां की मृत्यु 18.06.2021 को हुई थी और आरोप पत्र दायर किया गया था और अपराध की सामग्री नहीं बनाई गई थी।

    आगे यह तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और समाचार के स्थान तक पहुँचने के उसके अधिकार और उसकी सत्यता को सत्यापित करने के उसके कर्तव्य के अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

    इसके साथ ही उन्होंने जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की।

    हालांकि, उनकी जमानत याचिका को कॉपी, जवाब और दलीलें पर तामील करने के लिए पांच जुलाई, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    केरल स्थित पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने मथुरा जिला न्यायालय के समक्ष एक नियमित जमानत याचिका दायर की है जिसमें जोर देकर कहा गया है कि आरोप पत्र में आवेदक को झूठे आरोपों के अलावा अन्य कथित अपराधों से जोड़ने के लिए बिना दस्तावेजों के कुछ भी नहीं है।

    अन्य राहतों के साथ जमानत के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देने सहित कानून में उपलब्ध उपाय की तलाश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए जमानत आवेदन ने कहा कि यूएपीए के बल पर उसे जेल में रखना इसके दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। प्रावधान, विशेष रूप से तब जब आरोप पत्र में भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत या वसूली नहीं है।

    पिछले हफ्ते, मथुरा की एक अदालत ने उनके और तीन अन्य लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका से संबंधित आरोपों के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया, जब वे एक दलित महिला के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे।

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    हाल ही में, कप्पन की पत्नी ने सीजेआई को पत्र लिखकर कहा कि वह (जिसे हाल ही में COVID-19 पॉजीटिव पाया गया है) मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मथुरा के एक बेड में एक जानवर की तरह जंजीर में जकड़ा हुआ है। वह पिछले चार दिनों से न खाना खा पा रहा है और न ही उसे शौचालय जाने दिया जा रहा है।

    पत्र में यह भी कहा गया है कि 06 अक्टूबर 2020 को दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (कप्पन की रिहाई की मांग) याचिका, जिसे 09 मार्च 2021 को निपटाया जाना था, को सात बार से अधिक सूचीबद्ध होने के बावजूद निपटाया नहीं गया।

    इस प्रकार, इसने तत्काल कदम की मांग की/कप्पन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अंतरिम राहत के रूप में वापस मथुरा जेल भेजने के लिए 22 अप्रैल, 2021 को दायर उल्लेख आवेदन के निपटारे तक आवश्यक आदेश पारित किए जाने की मांग की।

    केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने अपनी याचिका में कहा है कि 20 अप्रैल 2021 को कप्पन गंभीर रूप से घायल होने के साथ बाथरूम में गिर गया और बाद में वह COVID-19 पॉजीटिव पाया गया और वर्तमान में मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती है।

    यूपी सरकार ने आरोप लगाया कि कप्पन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा था और एक पत्रकार की आड़ में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था।

    KUWJ ने इस बात से इनकार किया है कि कप्पन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से कोई संबंध है। इस संबंध में KUWJ का कहना है कि यूपी सरकार ने दो हलफनामों में असंगत रुख अपनाया है।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

    इस आदेश के तहत, उन्हें एम्बुलेंस में मथुरा जेल से एम्स, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था और 30 अप्रैल से उनका इलाज चल रहा है। हालांकि, नोटिस में आरोप लगाया गया है कि परिवार के किसी भी सदस्य या कप्पन के वकील को चिकित्सा स्थिति/उपचार सात मई, 2021 तक उनके स्वास्थ्य की प्रगति के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

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