मोरबी हादसा - मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रूपये, अंतरिम राहत के रूप में घायलों को 2-2 लाख रूपये दिए जाएं: गुजरात हाईकोर्ट ने मेसर्स अजंता को निर्देश दिया

Shahadat

22 Feb 2023 2:19 PM IST

  • मोरबी हादसा - मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रूपये, अंतरिम राहत के रूप में घायलों को 2-2 लाख रूपये दिए जाएं: गुजरात हाईकोर्ट ने मेसर्स अजंता को निर्देश दिया

    गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका से संबंधित चल रही सुनवाई में अंतरिम आदेश में मेसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने मैसर्स अजंता को घायलों को दो-दो लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    पीठ ने यह आदेश अजंता समूह (जिसे ओरेवा समूह भी कहा जाता है) के प्रबंध निदेशक द्वारा 2000 करोड़ रूपये का भुगतान करने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद उक्त आदेश पारित किया। मृतक के परिजनों को 5 लाख और 56 घायलों के लिए 1 लाख रूपये देने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी ने मौखिक रूप से कहा,

    "यह पीड़ितों को राहत प्रदान करने का प्रयास है, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया। कोई भी उन्हें मुआवजा नहीं दे सकता है, यह सिर्फ एक प्रयास है।"

    घटना के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान, राज्य ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा मृतक के परिजनों को आठ लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। पीएम राहत कोष से 2 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

    राज्य ने उन योजनाओं को भी निर्दिष्ट किया जिनके तहत बच्चों को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है (जिन्होंने मोरबी ब्रिज पतन त्रासदी में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया) अर्थात् पालक माता-पिता योजना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मारोतर सहाय योजना और अन्य में कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य की दलीलों का संज्ञान लिया।

    अपने आदेश में अदालत ने निजी ठेकेदार (मैसर्स अजंता) द्वारा किए गए सबमिशन को भी दर्ज किया कि उसने घटना के सभी 135 पीड़ितों को 5 करोड़ रूपये का भुगतान करने का फैसला किया और यह सबमिशन किया कि वह सात अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी, जब तक वे बालिग नहीं हो जाते और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेते और उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद करेंगे।

    इसके अलावा, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी ध्यान दिया, जिसमें यह कहा गया कि इस तरह की त्रासदियों में निजी पक्ष को मुआवजे का 55% अपनी जेब से देना होगा और शेष 45% राज्य निधि से भुगतान किया जाना चाहिए।

    नतीजतन, यह देखते हुए कि अंतरिम मुआवजे के अनुदान के स्तर पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रायलों का पालन करने की आवश्यकता है, पीठ ने मैसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख और रु. घायलों को दो-दो लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    इसके साथ ही अदालत ने निजी ठेकेदार द्वारा मृतक के परिजनों को पांच लाख रूपये और मृतक के परिजनों को पांच लाख रूपये और घायलों को एक लाख देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कंपनी को राशि 4 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त 5 करोड़ रूपये और जमा करने का निर्देश दिया।

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