मोरबी ब्रिज हादसा- 'इस मामले को हल्के में न लें; आज शाम 4:30 बजे तक जवाबी हलफनामा दाखिल करें या 1 लाख रुपए का भुगतान करें': गुजरात हाईकोर्ट ने सिविक बॉडी को निर्देश दिया
Brij Nandan
16 Nov 2022 11:52 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 30 अक्टूबर को मोरबी पुल हादसे (Morbi Incident) से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आज मोरबी सिविक बॉडी को आज शाम 4:30 बजे तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने या 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
मोरबी सिविल बॉडी के वकील ने आज बताया कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के अनुसार जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है, जो सिविक की देखभाल कर रहे हैं। निकाय मामले भी चुनाव ड्यूटी पर हैं और वह यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा वकील कोर्ट के सामने इसका प्रतिनिधित्व करे। इसके बाद चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने यह निर्देश दिया।
इसके अलावा, सिविक बॉडी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 24 नवंबर तक का समय मांगा (मामले में सुनवाई की अगली तारीख)। हालांकि, अदालत ने तब तक का समय देने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से निकाय से कहा,
"इस मामले को हल्के में न लें; आज शाम 4:30 बजे तक जवाबी हलफनामा दाखिल करें या 1 लाख रुपए का भुगतान करें।"
इसके बाद सिविक बॉडी ने बेंच को सूचित किया कि काउंटर आज शाम 4:30 बजे तक दायर किया जाएगा।
हाईकोर्ट के कल के आदेश के अनुसार आज सिविक बॉडी कोर्ट के सामने पेश हो रही थी, जिसमें कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि बॉडी 'स्मार्ट एक्ट' कर रही है क्योंकि यह 7 नवंबर को नोटिस दिए जाने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रही है।
कल, अदालत ने प्रधान जिला न्यायाधीश, मोरबी को निर्देश दिया था कि वे सिविक बॉडी को नोटिस देने के लिए एक बेलिफ (एक न्यायिक अधिकारी जो उधार न चुकाने वालों की संपत्ति ज़ब्त करता है) नियुक्त करें कि उन्हें सूचित किया जाए कि घटना की सुनवाई आज (16 नवंबर) की जाएगी।