मोरबी ब्रिज हादसा - "अभियुक्तों के खिलाफ आरोप अच्छी तरह से स्थापित हैं" : मोरबी की अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Sharafat

2 Nov 2022 11:52 PM IST

  • मोरबी ब्रिज हादसा - अभियुक्तों के खिलाफ आरोप अच्छी तरह से स्थापित हैं :  मोरबी की अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

    मोरबी की एक अदालत ने 30 अक्टूबर को मोरबी पुल ढहने की घटना के सिलसिले में मंगलवार को चार आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

    ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए इस ब्रिज को मार्च से ही जीर्णोद्धार के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार की रात ढहने से ठीक चार दिन पहले इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था।

    चार आरोपियों में से दो ओरेवा कंपनी के प्रबंधक हैं, जिन्हें ठेका दिया गया था और वे पुल के नवीनीकरण के मामलों के प्रभारी थे। अन्य दो को पुल के रखरखाव के लिए सब कांट्रेक्ट दिया गया था। उन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 336, 337 और धारा 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    जज एमजे खान की अध्यक्षता में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोरबी की अदालत ने शुरू में देखा कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप अच्छी तरह से स्थापित हैं और यदि पुलिस हिरासत का आदेश दिया जाता है, तो पुलिस द्वारा इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

    न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखा, जिनके पास पुलों के नवीनीकरण के संबंध में कोई विशेषज्ञता या योग्यता नहीं थी और एफएसएल रिपोर्ट ने कंपनी द्वारा काम की खराब गुणवत्ता का सुझाव दिया था।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि पुल के ढहने का निकटतम कारण खराब कारीगरी के साथ पुल के रखरखाव और प्रबंधन में लापरवाही है।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "... एफआईआर से ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में पुनर्निर्मित पैदल यात्री केबल पुल चार दिनों तक नहीं टिक सका और ढह गया, जिससे मानव जीवन का नुकसान हुआ, जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की ओर से लापरवाही और खराब काम को दर्शाता है।

    घटना का तथ्यात्मक परिदृश्य मामला बताता है कि जांच विभिन्न पहलुओं पर की जानी है। जांच अधिकारी ने मामले में साक्ष्य के हिस्से के रूप में विभिन्न सामग्री एकत्र की है। गिरफ्तार किए गए वर्तमान आरोपी व्यक्तियों पर नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार कंपनी के प्रबंधन में शामिल होने का आरोप है। जांच अधिकारी ने कंपनियों और उनके कर्मचारियों की संलिप्तता से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं। मामले की जांच बहुत प्रारंभिक चरण में है और आरोपियों के खिलाफ आरोप अच्छी तरह से स्थापित हैं।"

    इस प्रकार कोर्ट ने आरोपियों को पांच नवंबर तक पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया।

    संबंधित समाचारों में मोरबी बार एसोसिएशन ने मंगलवार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्य वकीलों को मोरबी ब्रिज पतन की घटना से जुड़े किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए कहा।

    मोरबी बार एसोसिएशन ने मंगलवार को सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्य वकीलों को मोरबी ब्रिज ढहने की घटना से जुड़े किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए कहा है।

    लाइव लॉ से बात करते हुए राजकोट जिला एसोसिएशन के सदस्य ने भी पुष्टि की कि उन्होंने इस घटना में शामिल आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ मोरबी बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के समान प्रस्ताव पारित किया है।

    मोरबी बार एसोसिएशन का प्रस्ताव में कहा गया:

    "मोरबी ब्रिज हादसे मामले से एसोसिएशन के सभी वकील बेहद दुखी हैं... हमने फैसला किया कि मोरबी बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील इस घटना में शामिल किसी भी आरोपी के वकील के रूप में काम नहीं करेगा।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें







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