मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? हाईकोर्ट ने 2020 POCSO एफआईआर मामले में दिल्ली पुलिस से पूछा

Sharafat

2 March 2023 11:21 AM GMT

  • मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? हाईकोर्ट ने 2020 POCSO एफआईआर मामले में दिल्ली पुलिस से पूछा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि अगस्त 2020 में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिसके बाद जुबैर के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा,

    “मेरा सवाल यह है कि आपने इस आदमी (जुबैर) के खिलाफ कुछ नहीं पाया और उसका नाम चार्जशीट में नहीं डाला। उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने आपत्तिजनक ट्वीट किये? आपने इस सज्जन जगदीश सिंह का क्या किया?”

    यह मामला जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से संबंधित है, जिसमें एक यूज़र की प्रोफ़ाइल तस्वीर शेयर की गई थी और पूछा गया था कि क्या प्रोफ़ाइल तस्वीर का उपयोग करते हुए अपनी पोती की तस्वीर का उपयोग करते हुए जवाब में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना उचित है। जुबैर ने अपने ट्वीट में नाबालिग लड़की के चेहरे को ब्लर कर दिया था।

    जुबैर ने ट्वीट में कहा था, "हैलो XXX। क्या आपकी प्यारी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम काम के बारे में पता है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने का सुझाव देता हूं।"

    यूज़र ने तब जुबैर के खिलाफ अपनी पोती के साइबर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज कीं। जुबैर के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर में POCSO अधिनियम, आईपीसी की धारा 509B, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67A के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।

    जस्टिस भंभानी ने मामले को 13 मार्च को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि वह देखना चाहते हैं कि क्या चीजें तार्किक रूप से बंद हो रही हैं।

    न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस से कहा, "मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ क्योंकि किसी ने बवाल खड़ा कर दिया और आप सिर्फ यह कहते हैं कि आरोप पत्र में उसका (जुबैर) नाम नहीं है...मैं देखना चाहता हूं कि क्या चीजें तार्किक रूप से समाप्त हो रही हैं।"

    अदालत ने जुबैर के वकील के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की वकील नंदिता राव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने को कहा है।

    जुबैर के वकील ने निर्देशों पर अदालत को बताया कि ज़ुबैर एफआईआर रद्द करने की अपनी याचिका वापस लेने पर सहमत है, बशर्ते कि अदालत यह दर्ज करे कि जुबैर का नाम दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में नहीं है।

    दिल्ली पुलिस ने इस साल की शुरुआत में अदालत को सूचित किया था कि जुबैर द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई अपराध नहीं पाया गया। पुलिस ने पिछले साल मई में कहा था कि जुबैर के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

    हालांकि, एनसीपीसीआर ने बाद में तर्क दिया कि पुलिस द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी गई जानकारी से पता चलता है कि जुबैर जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है।

    जस्टिस योगेश खन्ना द्वारा जुबैर को 9 सितंबर, 2020 को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। अदालत ने पुलिस उपायुक्त, साइबर सेल को इस मामले में की गई जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। इसने ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा दायर अनुरोध में तेजी लाने का भी निर्देश दिया था।

    केस टाइटल: मोहम्मद जुबैर बनाम जीएनसीटी और अन्य

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