दिल्ली एफआईआर में जमानत के लिए मोहम्मद जुबैर ने सेशन कोर्ट का रुख किया, कल होगी सुनवाई
Sharafat
11 July 2022 7:54 PM IST
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने 2018 में किए गए अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने और विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उनके खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर में जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया है।
जुबैर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने 2 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोस्टर के अनुसार करेंगे।
जुबैर को पहले चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था क्योंकि सीएमएम ने देखा कि वह "असहयोगी" बने रहे और ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए डिवाइस की बरामदगी की जानी थी।
इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबैर की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, आदि) और धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, एक ट्विटर हैंडल से एक शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जुबैर ने "एक विशेष धर्म के भगवान का जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से एक संदिग्ध छवि" ट्वीट की थी।
एफआईआर के अनुसार, हिंदू भगवान हनुमान के नाम पर 'हनीमून होटल' का नाम बदलने पर 2018 से जुबैर का ट्वीट उनके धर्म का अपमान है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जुबैर द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द और तस्वीर अत्यधिक उत्तेजक और लोगों में नफरत की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक है जो समाज में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है।