ईद-ए-मिलाद जुलूस को मंजूरी देने में राज्य पुलिस की कथित निष्क्रियता को चुनौती देते हुए मिलाद कमेटी के अध्यक्ष ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

Brij Nandan

6 Oct 2022 4:05 AM GMT

  • ईद-ए-मिलाद जुलूस

    ईद-ए-मिलाद जुलूस

    अहमदाबाद की ईद मिलादुन्नबी (केंद्रीय) कमेटी के अध्यक्ष ने 9/10 अक्टूबर को प्रस्तावित ईद-ए-मिलाद जुलूस को मंजूरी देने में राज्य पुलिस की कथित निष्क्रियता को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) का रुख किया है।

    अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता [ईद मिलादुन्नबी (केंद्रीय) समिति के अध्यक्ष परवेज] ने कहा है कि जुलूस निकालने के लिए समिति का प्रतिनिधित्व स्थानीय पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित है, और जूलूस को मंजूरी देने में उनकी निष्क्रियता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 28 का उल्लंघन है।

    याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता समिति को अहमदाबाद नगर निगम से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और उसने जुलूस निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। हालांकि, इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को किए गए उनके आवेदन को खारिज/स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए वे वर्तमान याचिका दायर कर रहे हैं।

    याचिका में कहा गया है (अधिवक्ता केआर कोष्टी के माध्यम से स्थानांतरित) कि समिति पिछले 40 वर्षों से ईद-ए-मिलाद का जुलूस निकाल रही है, और वर्ष 2020 और 2021 में COVID-19 स्थिति के कारण, वह ऐसा नहीं कर सकी।

    याचिका यह भी प्रस्तुत करती है कि वर्ष 2018 में, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सुने बिना जूलूस के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, वर्ष 2019 में, उच्च न्यायालय ने जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका को अनुमति दी थी।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, याचिका स्थानीय पुलिस अधिकारियों की कथित निष्क्रियता को चुनौती देती है और इस प्रकार, अदालत से एक निर्देश की मांग करती है कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के अनुसरण में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे, जिसमें 9 या 10 अक्टूबर को जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई है।


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