इंप्रूवमेंट एग्जाम से छात्रों की योग्यता और भविष्य प्रभावित नहीं होगा: राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

15 Sep 2021 10:01 AM GMT

  • इंप्रूवमेंट एग्जाम से छात्रों की योग्यता और भविष्य प्रभावित नहीं होगा: राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कहा

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि जो छात्र अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें एक अवसर देने के लिए प्रस्तावित इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी भी तरह से प्रासंगिक योग्यता या छात्रों के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी।

    याचिकाकर्ता छात्र की ओर से पेश अधिवक्ता वी साई कुमार ने 15.09.2021 से शुरू होने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए प्रस्तावित इंप्रूवमेंट एग्जाम का पुरजोर विरोध किया।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 620/2021 दिनांक 24.06.2021, जिसमें सभी राज्य बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए जल्द से जल्द योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जाएं।

    न्यायमूर्ति यू दुर्गा प्रसाद राव को आगे बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

    इस पर, सरकारी वकील ई. शांताश्री ने जवाब दिया कि परीक्षा उन छात्रों को एक अवसर देने के लिए आयोजित की जा रही है जो परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं और अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं और कोई भी परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है।

    प्रतिवादी ने विस्तृत काउंटर दाखिल करने के लिए और समय मांगा।

    यह स्पष्ट करते हुए कि प्रतिवादी द्वारा आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा तत्काल रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी, कोर्ट ने मामले को 29 सितंबर के लिए पोस्ट किया।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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