सरकार द्वारा गैर-प्रतिबंधित संगठन की 'जिहादी' बैठकों में केवल भाग लेना प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत 'आतंकवादी कृत्य' नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
27 April 2022 8:05 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में अल-हिंद समूह के कथित सदस्य सलीम खान को जमानत दी। सलीम खान के कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना थी।
जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस एस. रचैया की खंडपीठ ने कहा,
"यूए(पी)ए की अनुसूची के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं होने वाले समूह की बैठकों में केवल भाग लेना और अल-हिंद समूह का सदस्य बनना, प्रशिक्षण सामग्री खरीदना और सह-सदस्यों के लिए रहने का प्रबंध करनाअपराध नहीं है, क्योंकि यह यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 2 (के) या धारा 2 (एम) के प्रावधानों के तहत विचार किया गया।"
इस बीच पीठ ने एक अन्य आवेदक मो. ज़ैद पर कहा,
"आरोपी नंबर 20 के खिलाफ दायर आरोपपत्र में स्पष्ट रूप से आतंकवादी गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी, आपराधिक कृत्य और हिंसक कृत्यों के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश को दर्शाया गया है, जिससे वह डार्क वेब के माध्यम से अज्ञात आईएसआईएस हैंडलर से संपर्क करने के लिए आरोपी नंबर एक महबूब पाशा सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों के संपर्क में था, जमानत का हकदार नहीं है।"
केस की पृष्ठभूमि:
10 जनवरी, 2020 को सीसीबी पुलिस द्वारा सुद्दागुंटेपल्या पुलिस स्टेशन, माइको लेआउट सब-डिवीजन को दी गई सूचना के आधार पर उक्त पुलिस द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं सहित 17 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 121ए, 120बी, 122, 123, 124ए, 125 और यूए(पी)ए की धारा 13, 18, 20 के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
23 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 17 लोगों के खिलाफ फिर से एफआईआर दर्ज की। खान को 20.01.2020 को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी नंबर 20 (जैद) को 09.03.2020 को बॉडी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद जांच अधिकारी ने 13.07.2020 को वर्तमान अपीलकर्ता/आरोपी नंबर 11 और 20 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आईपीसी की धारा 120बी, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) और धारा 18, 18ए, 18बी, 19, 20, 38 और 39 यूए (पी) एक्ट के तहत आरोपी नंबर 11 के खिलाफ और आरोपी नंबर 20 के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी 16, यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विशेष एनआईए अदालत ने 29 दिसंबर, 2020 के आदेश द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने पर अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियां
एडवोकेट एस. बालकृष्णन ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी नंबर 11 और 20 अल-हिंद समूह के सदस्य हैं, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन नहीं है, जैसा कि यूए(पी)ए अधिनियम की अनुसूची I के तहत माना जाता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में दर्शाई गई अवधि के दौरान, अर्थात् 01.07.2019 से 10.01.2020 तक छह महीने की अवधि के लिए उक्त अवधि के दौरान आरोपी नंबर 11, 18, 19, 20, 21, 49 और 50 से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है।
यह भी कहा गया कि आरोपी व्यक्ति ISIS के सदस्य नहीं हैं। उनका रुख इस तथ्य से संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्ष किसी भी संगठन में अपना स्टैंड साबित करने के लिए कोई भी सामग्री पेश करने में विफल रहा है। यूए (पी)ए अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, किसी को आतंकवादी कृत्य करने के लिए उकसाने, सलाह देने, निर्देशित करने वाली कुछ सामग्री होनी चाहिए। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ रिकॉर्ड पर कुछ भी साबित करने में विफल रहा है।
यह भी कहा गया कि यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के तहत आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने की सजा जैसा कि यूए(पी)ए की धारा 2(1)(एल) और 2(1)(एम) के तहत विचार किया गया है। इन अभियुक्त व्यक्तियों पर अधिनियम का कोई भी प्रावधान लागू नहीं है। उन्हें यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 2(1)(l) और 2(1)(m) के तहत परिभाषित किसी भी संगठन से नहीं जोड़ा जा सकता है।
एनआईए ने किया याचिका का विरोध:
विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र में दर्शाया गया कि आरोपी नंबर 11 और 20 ने आरोपी नंबर एक और दो के साथ कई साजिश बैठकों में भाग लिया था, इसलिए आरोप पत्र में आरोपी उनके खिलाफ किए गए अपराधों में शामिल हैं।
आरोपी सलीम खान के मामले में अदालत का निष्कर्ष:
बेंच ने कहा,
"धारा 18A आतंकवाद में प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है और धारा 20 आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के लिए सजा से संबंधित है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी नंबर 11 के खिलाफ आतंकवादी कृत्य में उसकी संलिप्तता या आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने या आतंकवाद को प्रशिक्षण देने के बारे में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की है, जैसा कि आरोप पत्र की जांच में देखा जा सकता है।"
इसके अलावा कोर्ट ने कहा,
"बेशक, अल-हिंद समूह एक आतंकवादी संगठन नहीं है जैसा कि यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 39 के तहत माना जाता है, जिससे अभियोजन पक्ष आरोपी नंबर 11 के खिलाफ जमानत की अस्वीकृति के लिए प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा है। इसलिए निचली अदालत का आरोपी नंबर 11 की जमानत अर्जी खारिज करना न्यायोचित नहीं है।"
अदालत ने तब कहा कि यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधान के मद्देनजर एक तरफ धारा 43डी के तहत जनादेश और दूसरी तरफ आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
इसमें कहा गया,
"यह तय करने के लिए कि क्या ऐसे मामलों में आरोप प्रथम दृष्टया सच है, अदालत ने पांच परिस्थितियों की गणना की, जो न्यायालय को राय बनाने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
इसके बाद कोर्ट ने कहा,
"मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि आरोपी नंबर 11 ने खुद को किसी ऐसे संगठन से जोड़ा है जो यूए(पी)ए अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। बेशक, वह अल-हिंद समूह का सदस्य है। यह यूए(पी)ए अधिनियम, 1967 की अनुसूची के तहत एक निषिद्ध संगठन नहीं है और चार्जशीट सामग्री यह नहीं दर्शाती है कि उसे शामिल अपराधों या आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित नहीं किया कि आरोपी ने अपराध में इस्तेमाल की गई श्रेणी की कोई विस्फोटक सामग्री या उसके पास से बरामद की गई और न ही चार्जशीट में किसी प्रत्यक्षदर्शी या यांत्रिक उपकरण जैसे सीसीटीवी, कैमरा आरोपी नंबर 11 की संलिप्तता को दर्शाता है। चार्जशीट का हिस्सा बनने वाली सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर आरोपी नंबर 11 के खिलाफ आरोप को प्रथम दृष्टया सच मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं।
तदनुसार यह कहा गया,
"किसी भी प्रथम दृष्टया मामले की अनुपस्थिति में धारा 43-डी की उप-धारा (5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध संवैधानिक न्यायालय को संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने से नहीं रोकते हैं।"
अपने विचार को मजबूत करने के लिए पीठ ने थवा फासल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।
इस प्रकार अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने विशेष अदालत की संतुष्टि के लिए 2,00,000/- (रुपये दो लाख केवल) के बांड को निष्पादित करने के साथ समान राशि के दो ज़मानत पेश करने पर उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तों का पालन करने के लिए भी कहा।
आरोपी मोहम्मद जैद के मामले में कोर्ट का फैसला
चार्जशीट का हिस्सा बनने वाली सामग्री के अध्ययन पर पीठ ने कहा,
"वह डार्क वेब के माध्यम से अज्ञात आईएसआईएस हैंडलर से संपर्क करने के लिए आरोपी नंबर एक से जुड़ा है। आईएसआईएस एक प्रतिबंधित संगठन है, जैसा कि यूए(पी)ए अधिनियम की अनुसूची के तहत विचार किया गया है। "
इसमें कहा गया,
"आरोपी नंबर 20 आतंकवादी समूह का हिस्सा था और भारत में आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में शामिल था। महबूब पाशा आरोपी नंबर एक को डार्क वेब के माध्यम से आईएसआईएस हैंडलर के साथ संवाद करने में सहायता करता था। इस प्रकार, वह आईपीसी की धारा 120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20 और 39 के तहत दंडनीय अपराध करता था।"
अदालत ने इस बात को ध्यान में रखा कि जैद को दिल्ली में एनआईए द्वारा दायर एक आरोपपत्र में भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 120 बी, 465 और 471, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1 ए) के अलावा यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 17, 18 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसके बाद अदालत ने कहा,
"अदालत, यूए(पी)ए अधिनियम की धारा 43-डी की उप-धारा (5) द्वारा आवश्यक प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे की जांच करते हुए एक मिनी ट्रायल आयोजित करने की उम्मीद नहीं करती है और न्यायालय सबूतों के गुण और दोषों की जांच करने के लिए नहीं माना जाता है। यदि आरोप पत्र पहले से ही दायर किया गया है तो अदालत को इस मुद्दे को तय करने के लिए आरोप पत्र का हिस्सा बनाने वाली सामग्री की जांच करनी होगी कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त नंबर 20 के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच नहीं है।"
तदनुसार यह कहा गया,
"आरोपी नंबर 20 के खिलाफ दायर आरोपपत्र में स्पष्ट रूप से आतंकवादी गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी, आपराधिक कृत्य और हिंसक कृत्यों के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश को दर्शाया गया है, जिससे महबूब पाशा डार्क वेब के माध्यम से अज्ञात आईएसआईएस हैंडलर से संपर्क करने के लिए आरोपी नंबर एक सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों के संपर्क में था। इससे आरोपी नंबर 20 सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत की विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं है।"
केस शीर्षक: सलीम खान बनाम कर्नाटक राज्य
मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 130/2021
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 137
आदेश की तिथि: 21 अप्रैल, 2022
उपस्थिति: अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट एस. बालकृष्णन; प्रतिवादी के लिए विशेष लोक अभियोजक प्रसन्ना कुमार
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