केवल यह अस्पष्ट विश्वास कि आरोपी जांच प्रभावित कर सकता है, उसे लंबे समय तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 Feb 2022 2:45 PM IST

  • केवल यह अस्पष्ट विश्वास कि आरोपी जांच प्रभावित कर सकता है, उसे लंबे समय तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल यह अस्पष्ट विश्वास कि आरोपी जांच को विफल कर सकता है, उसे लंबा समय तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा आपराधिक मुकदमे में न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप की कोई आशंका नहीं है तो न्यायालय को अभियुक्तों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने पर विचार करते हुए चौकस होना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "अपराध की भयावहता जमानत से इनकार करने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। जमानत का उद्देश्य मुकदमे के समय अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। इस प्रकार, यह उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। एक व्यक्ति जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें केवल तभी हिरासत में रखा जाना चाहिए जब यह मानने के कारण हों कि वे न्याय से भाग सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को धमका सकते हैं।"

    अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 409 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करने के मामले में दो लोगों को जमानत दे दी।

    उक्त शिकायत पूर्व सैनिक द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि एसएमपी इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड (हैलो टैक्सी) और इसके निदेशकों या अधिकारियों, याचिकाकर्ताओं और अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित ने धोखाधड़ी की है।

    याचिकाकर्ताओं में से एक सुंदर सिंह भाटी की ओर से यह तर्क दिया गया कि वह 09.12.2020 से जेल में बंद है। उससे कोई वसूली नहीं हुई है। इसलिए, उसे कथित घोटाले से जोड़ने का कोई संबंध नहीं है।

    यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने यह देखने में गलती की कि इस योजना से जिन निवेशकों को लाभ हुआ, वे याचिकाकर्ता के रिश्तेदार हैं। यह भी कहा गया कि कई कथित पीड़ितों को एक महीने के भीतर अपनी निवेशित राशि का 40- 50% तक प्राप्त हुआ, जो इस तथ्य को पुष्ट करता है कि शुरुआती निवेशकों को आरोपी कंपनी से महत्वपूर्ण रिटर्न मिला।

    इसलिए, यह तर्क दिया गया कि यह मानना ​​तर्कसंगत नहीं है कि याचिकाकर्ता अपने ही रिश्तेदारों को किसी योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, यदि उसका इरादा लोगों को ठगने का है।

    दूसरे याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया कि यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने निवेशकों को प्रेरित किया और आरबीआई प्राधिकरण के बारे में मनगढ़ंत झूठ है। जमानत याचिका का अभियोजन पक्ष ने जोरदार विरोध किया।

    चार्जशीट पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता करोड़ों रुपये से अधिक के बहु-व्यक्ति घोटाले में शामिल है। उसी की स्थापना से 200 करोड़ रुपये और दोनों ने जनता को इस योजना में निवेश करने के लिए गुमराह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका कोई इरादा नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अब तक 900 से अधिक शिकायतें हैं, जो घोटाले से संबंधित की गई हैं। जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ताओं ने एक अभिन्न भूमिका निभाई है, जिसमें जनता को ठगे गए धन की हेराफेरी करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा, दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कई अन्य एफआईआर भी लंबित है। अपराधों की गंभीरता ऐसी है कि अगर याचिकाकर्ताओं को बाद में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।"

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।

    कोर्ट ने यह देखते हुए कि दोनों याचिकाकर्ता एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, कहा:

    "आरोपपत्र के साथ-साथ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। उपलब्ध सभी सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं और जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। धोखाधड़ी का पैसा याचिकाकर्ताओं को सौंपा गया या नहीं, यह ट्रायल का मामला है। इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ताओं की निरंतर हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और दोनों याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।"

    इसी के तहत कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी।

    शीर्षक: सुंदर सिंह भाटी बनाम राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 147

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