मध्यस्थ संस्था को संदर्भित करने के लिए मामले को मेंशन करना पर्याप्त; मध्यस्थ के नाम के लिए पार्टी की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

29 July 2022 4:10 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने फैसला सुनाया कि एक पार्टी द्वारा जारी एक नोटिस, जिसमें कहा गया है कि मामला वास्तुकला परिषद को भेजा जाएगा, मध्यस्थता खंड के आह्वान के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 का अर्थ में वास्तुकला परिषद एक मध्यस्थ संस्था है।

    जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा कि यह पर्याप्त है यदि मामले को मध्यस्थता के लिए संस्था को संदर्भित करने के लिए उल्लेख किया गया है और कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि एक पक्ष को मध्यस्थ का नाम देना चाहिए।

    याचिकाकर्ता मैसर्स जियोस्मिन स्टूडियो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एलएलपी और प्रतिवादी मैसर्स एथनस कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 'इंटीरियर आर्किटेक्चरल सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन' के लिए एक समझौता किया, जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल था।

    पार्टियों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए वास्तुकला परिषद से संपर्क किया।

    हालांकि, परिषद ने याचिकाकर्ता के एक मध्यस्थ की नियुक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता एलएलपी होने के नाते परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, और इस आधार पर कि उक्त एलएलपी के भागीदारों में से एक वास्तुकार नहीं था।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की।

    प्रतिवादी मैसर्स एथनस कंसल्टेंसी सर्विसेज ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि वास्तुकला परिषद ने इस आधार पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता फर्म के भागीदारों में से एक वास्तुकार नहीं था और इस आधार पर कि याचिकाकर्ता परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए, मध्यस्थता खंड गैर-स्थायी और शून्य है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के तहत जारी नोटिस में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से मध्यस्थता खंड का आह्वान नहीं किया था, लेकिन केवल यह कहा था कि मामला वास्तुकला परिषद को भेजा जाएगा। इसलिए, प्रतिवादी ने कहा कि पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने पाया कि आर्किटेक्चर काउंसिल ने इस आधार पर एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता एलएलपी के रूप में पंजीकृत था।

    कोर्ट ने आगे कहा कि परिषद ने याचिकाकर्ता के इस आधार पर मध्यस्थ नियुक्त करने के दावे को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता फर्म का एक भागीदार आर्किटेक्ट नहीं है, जिसे याचिकाकर्ता ने विवादित कर दिया है।

    कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही भागीदारों में से एक आर्किटेक्चर काउंसिल के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट है, उक्त परिषद के पास मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

    इस प्रकार, कोर्ट ने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को निर्देश दिया।

    कोर्ट ने प्रतिवादी के इस तर्क का खंडन किया कि वास्तुकला परिषद द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार मामले की जड़ में चला गया, जिससे मध्यस्थता खंड अमान्य और गैर-स्थायी हो गया।

    कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उक्त तर्क एक दुर्भावनापूर्ण तर्क था, जो इसे मजबूत शब्दों में बहिष्कृत करने के योग्य था।

    कोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थता के लिए एक पक्ष ऐसी दलीलें देने का हकदार है जो कानूनी रूप से अनुमेय हैं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण तर्क नहीं हैं।

    कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा जारी नोटिस, जिसमें कहा गया है कि मामला वास्तुकला परिषद को भेजा जाएगा, मध्यस्थता खंड के आह्वान के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत वास्तुकला परिषद के भीतर एक मध्यस्थ संस्था है।

    कोर्ट ने कहा कि एक पक्ष को केवल उक्त मध्यस्थ संस्था को मामले को संदर्भित करने की आवश्यकता है और यह संस्था के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करना है।

    कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है कि एक पार्टी को एक मध्यस्थ का नाम देना चाहिए, और यह पर्याप्त है यदि मामले को मध्यस्थता के लिए संस्था को संदर्भित करने के लिए उल्लेख किया गया है।

    प्रतिवादी को दुर्भावनापूर्ण तर्क देने के लिए फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि यह प्रतिवादी पर मध्यस्थता में देरी के लिए जुर्माना लगाने का मामला है, यह कोर्ट ऐसा करने से परहेज करता है।"

    कोर्ट ने वास्तुकला परिषद को एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने और याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए तथ्यों पर विचार करने का निर्देश दिया, यह साबित करते हुए कि याचिकाकर्ता फर्म के भागीदारों में से एक एक वास्तुकार है।

    केस टाइटल: मेसर्स जियोस्मिन स्टूडियो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एलएलपी बनाम मेसर्स एथनस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





    Next Story