मेघालय हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के 'पति' के खिलाफ पॉक्सो मामला खारिज करने से इनकार किया कहा, पीड़िता के साथ रहने पर आरोपी का असली रंग सामने आया

Sharafat

4 May 2023 3:36 PM GMT

  • मेघालय हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के पति के खिलाफ पॉक्सो मामला खारिज करने से इनकार किया कहा, पीड़िता के साथ रहने पर आरोपी का असली रंग सामने आया

    मेघालय हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पीड़िता के बयान से यह नहीं पता चलता है कि उसके और आरोपी के बीच यौन संबंध सहमति से बने थे, आईपीसी की धारा 506 सहपठित POCSO अधिनियम की धारा 5(जे)(ii) और धारा (l)/6 के तहत गंभीर प्रवेशन यौन हमले के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। पीड़िता 13 साल की थी जब 2019 में कथित बलात्कार हुआ था। अदालत ने आरोपी के पीड़िता के साथ विवाहित होने का भी दावा करने और पार्टियों के बीच समझौते के दावे के बावजूद पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार किया।

    जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह ने कहा कि यह चल रही आपराधिक कार्यवाही को बाधित करने के लिए निहित शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि अभियुक्त ने "एक आपराधिक चरित्र दिखाया है, उसे या तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए या अपने अपराध के लिए सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया जाना है।" पता लगाया जाना चाहिए और इस स्तर पर यह निश्चित रूप से न्यायालय के लिए इस मामले में नरमी बरतने का मामला नहीं है, पीड़िता की भलाई प्रमुख विचार है।"

    अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के आधार पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। अभियुक्तों के वकील ने तर्क दिया कि पक्ष स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और उनका एक बच्चा भी रहा, जो दुर्भाग्य से उसके जन्म के एक सप्ताह बाद मर गया।"

    हालाकि, जनवरी 2020 में पार्टियों के बीच कुछ गलतफहमी के कारण उनकी पत्नी के पिता ने प्रभारी अधिकारी महिला पुलिस तुरा, वेस्ट गारो हिल्स के समक्ष आईपीसी की धारा 506 सहपठित POCSO अधिनियम की धारा 5(जे)(ii) और धारा (l)/6 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई थी।

    वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक मामले की लंबितता ने पक्षों के बीच बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चूंकि इसमें शामिल धाराएं गैर-प्रशमनीय हैं, इसलिए पार्टियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझा लिया है, इसलिए शांति और पारिवारिक एकता के लिए आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

    पीड़िता के पिता के वकील ने मामला रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, अतिरिक्त पीपी ने प्रस्तुत किया कि केस डायरी की सामग्री से पता चलता है कि पार्टियों का मामला "उतना सरल नहीं है जितना चित्रित किया गया था।" अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अप्रैल, 2019 में आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट और बलात्कार किया गया था।

    अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि जब वह स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका रास्ता रोक लिया, जो उसे अपनी बाइक पर अपने आवास पर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।

    अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया,

    "यह हमला कई बार जारी रहा और पीड़िता को धमकी दी गई कि वह इस बारे में किसी को न बताए। उसके गर्भवती होने और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देखे जाने के बाद ही उसने उन्हें सच्चाई बताई, जिसके बद उसके पिता ने उक्त एफआईआर दर्ज करवाई और तदनुसार उसे मेडिकल के लिए भेजा गया।"

    अदालत ने कहा कि पीड़िता का बयान किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि दोनों के बीच यौन संबंध या यौन क्रिया सहमति से हुई थी।

    अदालत ने मामला खारिज करने से इनकार करते हुए कहा,

    "वास्तव में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा उसके साथ जबरन मारपीट की गई और उसे इस हद तक धमकाया गया कि उसने तब तक सच्चाई का खुलासा नहीं किया जब तक कि उसकी गर्भावस्था स्पष्ट नहीं हो गई। रिकॉर्ड से यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 शायद कानून के शिकंजे से बचने के लिए उसने खुद को पीड़िता के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसका असली रंग तब सामने आया जब उसने साथ रहने के दौरान पीड़िता पर शारीरिक हमला भी किया।"

    केस टाइटल: एबीएम और अन्य बनाम मेघालय राज्य और अन्य।

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