शिल्प शेट्टी की निजी जिंदगी और उनके बच्चों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स चिंता का विषय: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा केस में मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा

LiveLaw News Network

21 Sep 2021 2:52 AM GMT

  • शिल्प शेट्टी की निजी जिंदगी और उनके बच्चों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स चिंता का विषय: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा केस में मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके बच्चों पर मीडिया में आई खबरों पर चिंता व्यक्त की।

    न्यायमूर्ति गौतम पटेल विभिन्न मीडिया घरानों के खिलाफ शेट्टी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मीडिया घरानों पर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सनसनीखेज होने का आरोप लगाया गया है।

    सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले में कुंद्रा और उसके सहयोगी को जमानत दी।

    अदालत ने जुलाई में स्पष्ट रूप से कहा था कि शेट्टी के नाबालिग बच्चों के माता-पिता के रूप में प्रकाशन के साथ कोई भी प्रकाशन शामिल नहीं होना चाहिए।

    कोर्ट ने कैपिटल टीवी को उनके वीडियो को हटाने का आदेश दिया था। फिल्म विंडो से हीना कुमावत और शुद्ध मनोरंजन के शिवकांत गौतम को अपने वीडियो दोबारा अपलोड न करने का निर्देश दिया गया।

    सोमवार को, शेट्टी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने प्रस्तुत किया कि वे अधिकांश मीडिया पोर्टलों के साथ चर्चा कर रहे हैं जो मुकदमे में प्रतिवादी हैं। उन्होंने कहा कि वे आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए सहमत हो गए हैं।

    न्यायमूर्ति पटेल ने शेट्टी को प्रतिवादियों को निजी ब्लॉगर्स और पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स की दो श्रेणियों में अलग करने के लिए कहा।

    1 अक्टूबर को सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट करने से पहले न्यायमूर्ति पटेल ने कहा,

    "पारंपरिक मीडिया तर्क और सक्षम सलाह को समझेगा। दुर्भाग्य से, हम इन निजी व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं।"

    आगे कहा,

    "मैं शिल्पा शेट्टी के बारे में चिंतित नहीं हूं। वह खुद को संभाल लेगी। मुझे उसके बच्चों के बारे में अधिक चिंता है। शेट्टी के अपने बच्चों के साथ निजी जीवन पर मीडिया रिपोर्ट चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में, यह बच्चे हैं जो केंद्र में हैं।"

    अदालत ने चंद्रचूड़ से पूछा कि मामले की सुनवाई की जल्दी में क्यों हैं क्योंकि कुंद्रा से जुड़ा मामला कुछ देर और चलेगा।

    न्यायमूर्ति पटेल ने कहा,

    "आप (शेट्टी) स्थायी निषेधाज्ञा (मीडिया रिपोर्टों के खिलाफ) प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप जल्दी में क्यों हैं। राज कुंद्रा से संबंधित यह मामला कुछ और समय तक चलने वाला है।"

    शिल्पा ने मीडिया घरानों पर उसकी निजता पर हमला करने और उनके जीवन और उनके पति के साथ संबंधों के बारे में गलत और अपमानजनक बयान प्रकाशित करके उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।

    याचिका में कहा गया है,

    "प्रतिवादियों की ये वेबसाइटें किसी भी और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से सुलभ हैं और प्रतिवादी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए लेखों और टिप्पणियों तक पहुंचने के लिए किसी पूर्व सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित मानहानिकारक सामग्री नीचे दी गई है बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।"

    संबंधित संगठनों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग आदेश दिया जाना चाहिए और वाद दायर करने की तारीख से भुगतान तक 18% प्रति वर्ष की दर से हर्जाने के रूप में 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया जाना चाहिए, शिल्पा शेट्टी अंतिम राहत के रूप में मांग की।

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