'स्पा सेंटरों को फिर से खोलने पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा': दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया
LiveLaw News Network
21 July 2021 12:22 PM IST
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि स्पा सेंटरों को फिर से खोलने पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा क्योंकि मामला अधिकारियों के विचाराधीन है। दरअसल, COVID-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर बंद कर दिए गए थे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष दायर याचिका में दिल्ली सरकार को जिम, सैलून आदि जैसे स्पा केंद्रों को फिर से खोलने और कामकाज की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एएससी नौशाद अहमद खान ने कोर्ट को बताया कि फाइल को संबंधित अथॉरिटी को भेज दिया गया है और कुछ दिनों के भीतर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।
कोर्ट ने उपरोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया कि सरकार को स्पा सेंटरों को फिर से खोलने का निर्णय लेते समय उन शर्तों पर भी विचार करना चाहिए जिसमें केवल टीकाकरण किए गए कर्मचारियों या ग्राहकों को स्पा सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि स्पा सेंटर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम करने के कारक पर भी सरकार विचार कर सकती है।
दिल्ली वेलनेस स्पा एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता माणिक डोगरा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि स्पा केंद्रों की गैर-कार्यक्षमता के कारण 30,000 से अधिक लोगों की आजीविका दांव पर है।
अब मामले की सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले दिल्ली सरकार को निर्देश लेने और राष्ट्रीय राजधानी में स्पा केंद्रों को फिर से खोलने के अपने फैसले के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए समय दिया था।
कोर्ट ने एक और क्लब वाली याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें इस महीने की शुरुआत में नोटिस जारी किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्पा सेंटर खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी करने में सरकार द्वारा अत्यधिक देरी की गई। यह आरोप लगाया गया कि स्पा सेंटरों के साथ सैलून, जिम और अन्य प्रतिष्ठानों के बीच भेदभाव किया जा रहा है जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार द्वारा 26 जून, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी थी, जिसमें सैलून, जिम और योग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई और विशेष रूप से स्पा केंद्रों को फिर से खोलने पर रोक लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि स्पा केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने में अत्यधिक देरी की गई हौ। याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार ने बिना सोचे समझे लागू दिशानिर्देश जारी किए हैं।
केस का शीर्षक: दिल्ली वेलनेस स्पा एसोसिएशन बनाम जीएनसीटीडी