"राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को पैसे भेजने, फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

21 March 2022 6:00 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति-आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर फर्जी लॉटरी चला कर भारतीय नागरिकों को ठगने और पाकिस्तान में संचालकों को पैसे भेजने का आरोप लगाया गया है।

    जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने कहा कि भले ही जमानत-आवेदक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान शुरू नहीं किए गए हैं। चूंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और इसलिए, जमानत के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है।

    क्या है पूरा मामला?

    मूल रूप से जमानत आवेदक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में यह पाया गया था कि वह पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में है, जो भारत में फर्जी लॉटरी चलाने के रैकेट में शामिल हैं।

    इसके बाद, जमानत आवेदक को एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 30 एटीएम कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, 2500 रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और एक सैमसंग टैबलेट बरामद किया गया।

    कथित तौर पर, दोनों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी अकाउंट खोलकर भारतीय नागरिकों को ठगने में शामिल हैं, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों को उक्त अकाउंट का उपयोग करने में सुविधा हुई है।

    आगे यह भी आरोप लगाया गया कि वह जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी अकाउंट खोलता था और भारतीय नागरिकों को लॉटरी के बहाने उक्त फर्जी खातों में अपना पैसा जमा करने के लिए कहता था और अपना कमीशन काटकर, आरोपी व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तानी आकाओं के खाते में शेष राशि को स्थानांतरित कर दिया जाता था।

    उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि यह साबित हो गया है कि कई खाता संख्या और नकद जमा रसीदें व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान को भेजी गई हैं।

    उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के बयानों का भी उल्लेख किया, जिन्हें आवेदक और सह-आरोपी धीरुद्दीन चौधरी द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के साथ चलाए गए कथित गठजोड़ से ठगा गया है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत स्पष्ट रूप से अपराध और आरोपी आवेदक की पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ गतिविधि को स्थापित करते हैं और आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए दायर किया गया और मामले की आगे की जांच अभी जारी है।

    अंत में, अदालत को बताया गया कि मोबाइल नंबरों के डेटा विश्लेषण से पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के साथ व्हाट्सएप चैटिंग और ऑडियो क्लिप का विवरण सामने आया है, जिसमें 81 बैंक जमा रसीदें भी जमा के प्रमाण के रूप में पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजी गई हैं।

    कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक के कब्जे से बरामद वस्तुओं की संख्या और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के साथ-साथ पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां को ध्यान में रखते हुए कहा कि चूंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और अभी तक आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए अदालत इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

    केस का शीर्षक - प्रकाश @ जय प्रकाश रूहेला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 129

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