"शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित": केरल हाईकोर्ट ने समय पर डिमोनेटाइज़्ड करेंसी जमा करने में असमर्थ रहे एनआरआई की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

22 Feb 2021 5:13 AM GMT

  • शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित: केरल हाईकोर्ट ने समय पर डिमोनेटाइज़्ड करेंसी जमा करने में असमर्थ रहे एनआरआई की याचिका खारिज की

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार (17 फरवरी) को अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दी, यह देखते हुए कि समय पर विमुद्रीकृत मुद्रा (Demonetized Currency) जमा नहीं कर सके, इसलिए यह मामला शीर्ष अदालत द्वारा लार्च बेंच द्वारा एक निर्णय के लिए तैयार किए गए प्रश्न के दायरे में आता है (और मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है)।

    न्यायमूर्ति पी. बी. सुरेश कुमार की खंडपीठ उन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो अप्रवासी भारतीय हैं और उनमें से प्रत्येक के पास भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकृत मुद्रा का 25,000 रुपये से अधिक मूल्य के नोटों का चलन नहीं था।

    न्यायालय के समक्ष मामला

    जैसा कि वे उस अवधि के दौरान भारत में नहीं थे, जिस अवधि में उन्हें उक्त मुद्रा नोटों के मूल्य का दावा करना था, बाद में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित कार्यालयों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर और चेन्नई से 30 जून 2017 तक विमुद्रीकृत मुद्रा नोटों के मूल्य का दावा करने की अनुमति दी गई थी।

    रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित मामला यह था कि 25,000 रूपये से कम होने के कारण, उनके पास मौजूद विमुद्रीकृत मुद्रा के मूल्य का दावा करने के लिए रिज़र्व बैंक के नामित कार्यालयों में जाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक, केरल राज्य से बहुत दूर स्थित है।

    इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्देश देने की मांग कि वे वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि वे उनके पास में मौजूद मुद्रा के मूल्य का दावा कर सकें।

    न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के एर्नाकुलम कार्यालय के समक्ष अपनी विमुद्रीकृत मुद्राओं को जमा करने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने किया। भारतीय रिज़र्व बैंक के एर्नाकुलम कार्यालय को आगे के आदेशों तक उनके पास रखने के लिए निर्देशित किया गया था।

    तर्क

    भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 16 दिसंबर 2016 को WP (C) 2016 No.906 और इससे जुड़े अन्य मामलों में पारित आदेश के संदर्भ में इस प्रकृति की रिट याचिकाओं पर रोक लगा दी थी।

    दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क में दिए गए संदर्भित शीर्ष न्यायालय के आदेश पर कहा कि इसके संदर्भ में शीर्ष न्यायालय ने कुछ संदर्भ दिया है भारत सरकार द्वारा एक बड़ी बेंच को नोटों के विमुद्रीकरण से संबंधित प्रश्न किए थे।

    आगे कहा गया कि रिट याचिका में विचार के लिए उठने वाला मुद्दा शीर्ष अदालत द्वारा तैयार किए गए सवालों के दायरे में नहीं आया था, जो कि बड़ी बेंच द्वारा लिए गए फैसले में किया गया था।

    न्यायालय का अवलोकन

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय (अनिवासी भारतीयों को दी गई सुविधा को सीमित करने के लिए राज्य से दूर पांच नामित कार्यालयों को विमुद्रीकृत मुद्रा नोटों के मूल्य का दावा करने के लिए) भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने 16 दिसंबर 2016 के आदेश के संदर्भ में बड़ी बेंच द्वारा निर्णय के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सवालों को ध्यान में रखा (मामला अभी भी शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित है)।

    इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि शीर्ष अदालत द्वारा तैयार किए गए 9 मुद्दों में से (16 दिसंबर 2016 को अपने आदेश की वीडियोग्राफी), जो कि बड़ी बेंच द्वारा तय किया जाना है, केरल उच्च न्यायालय ने 5 वें मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो निम्नानुसार है:

    "क्या नोटिफाइड नोटिफिकेशन (एस) का क्रियान्वयन, प्रक्रियात्मक और / या मूल अनुचितता से ग्रस्त है और इस तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है और यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? "

    न्यायालय ने यह भी कहा कि तत्काल याचिका में विचार के लिए उठने वाला मुद्दा निश्चित रूप से प्रश्न 2.5 (v) के दायरे में आएगा।

    [नोट: शीर्ष अदालत के आदेश के पैरा 14 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा,

    "14. हम आगे निर्देश देते हैं कि कोई अन्य अदालत किसी भी रिट याचिका / मामले की सुनवाई,या निर्णय नहीं करेगी, जो सरकार की ओर से की गई विमुद्रीकृत मुद्रा यानी 500 और 1000 के नोटों से संबंधित है, और इससे संबंधित मामले की वर्तमान कार्यवाही, इस न्यायालय के समक्ष विचार लंबित है।"

    पीठ ने आगे कहा कि,

    "यहां तक कि अगर इस सवाल पर कोई अस्पष्टता है कि क्या इस मामले में विचार के लिए उठने वाला मुद्दा प्रश्न 2.5 (V) के दायरे में आएगा, जैसा कि शीर्ष अदालत द्वारा आदेश के संदर्भ में बड़ी बेंच द्वारा निर्णय के लिए तैयार किया गया था। शीर्ष अदालत के आदेश के पैरा 14 में कोई अन्य अदालत किसी भी रिट याचिका / मामले की सुनवाई,या निर्णय नहीं करेगी, जो सरकार की ओर से की गई विमुद्रीकृत मुद्रा यानी 500 और 1000 के नोटों से संबंधित है, और इससे संबंधित मामले की वर्तमान कार्यवाही, इस न्यायालय के समक्ष विचार लंबित है। उक्त अस्पष्टता को हटाता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को यह सुनने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि रिट याचिका भारत सरकार के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय से संबंधित नहीं है।"

    इस प्रकार, शीर्ष न्यायालय के आदेश के आलोक में रिट याचिका को खारिज कर दिया गया, हालांकि, उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी गई, जिसका उत्तर शीर्ष न्यायालय द्वारा दिया गया है।

    केस का शीर्षक – डॉ. श्रीकुमारन नायर बनाम भारत संघ और अन्य [WP (C) .No.10768 of 2017 (U)]

    जजमेंट की कॉपी यहां पढे़ं:



    Next Story